लखीमपुर खीरी: सीएम योगी का पुतला फूंकने के दो आरोपियों की रिमांड रिफ्यूज, आरोपी छूटे
लखीमपुर खीरी,अमृत विचारः मितौली में कुछ लोगों द्वारा सीएम योगी का पुतला फूंकने के मामले में पुलिस द्वारा गिरफ्तार किए गए दो आरोपियों का शुक्रवार को न्यायिक मजिस्ट्रेट ने रिमांड रिफ्यूज कर दी है। न्यायिक मजिस्ट्रेट ने पुलिस को दोनों आरोपियों की न्यायिक रिमांड नहीं दी, जिससे दोनों आरोपी छूट गए।
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इस घटनाक्रम से उत्साहित वकीलों ने कचेहरी परिसर में ही दोनों आरोपियों का माला पहनाकर स्वागत किया। बता दें कि हापुड़ की घटना के विरोध में बृहस्पतिवार को बार कौसिंल के आह्वान पर सरकार का पुतला फूंकने के दौरान मितौली में कुछ लोगों ने ब्लॉक गेट के सामने सीएम योगी का पुतला फूंक दिया था।
इसके बाद तहसील अधिवक्ता संघ के अध्यक्ष अजय कुमार मिश्रा ने लिखित रूप से सीएम का पुतला फूंके जाने की निंदा करते हुए इसे अराजक तत्वों द्वारा की गई हरकत बताई थी। साथ ही इसमें वकीलों के शामिल होने से इंकार किया था।
वहीं मितौली पुलिस ने इस मामले में एसआई शिवकुमार की ओर से दो नामजद समेत 15-20 अज्ञात आरोपियों के खिलाफ विभिन्न धाराओं में रिपोर्ट दर्ज करने के बाद नामजद आरोपियों वीरपाल उर्फ पुष्पेंद्र निवासी फत्तेपुर थाना मैगलगंज और मयंक निवासी मितौली को गिरफ्तार करते हुए शुक्रवार को दोनों का चालान भेजा था।
पकड़े गए दोनों आरोपी वकील नहीं हैं, बल्कि उनके साथ काम करने वाले मुंशी बताए जाते हैं। न्यायिक मजिस्ट्रेट ने दोनों आरोपियों की न्यायिक रिमांड को खारिज कर दिया, जिससे दोनों आरोपी पुलिस कस्टडी से मुक्त हो गए। इससे उत्साहित वकीलों ने जश्न मनाते हुए दोनों आरोपियों का माला पहनाकर स्वागत भी कर डाला। वहीं मितौली पुलिस अभियुक्तों की रिमांड न मिलने से खासी भौचक्की रही।
मुकदमें में सात साल से कम सजा होने की धाराएं होने के कारण कोर्ट ने न्यायिक रिमांड नहीं दिया है। इसलिए दोनों आरोपी छूट गए हैं। हालांकि मामले की विवेचना जारी है और चार्जशीट लगाकर कोर्ट भेजी जाएगी।- आलोक कुमार धीमान, थाना प्रभारी मितौली
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