नैनीताल: ईओ को अवमानना का नोटिस, डीएम हाईकोर्ट में तलब

नैनीताल, अमृत विचार। उत्तराखंड हाईकोर्ट ने समूचे उत्तराखंड सहित नैनीताल शहर में बंदरों एवं कुत्तों के बढ़ते आतंक से निजात दिलाने के लिए दायर जनहित याचिका पर सुनवाई की।
मामले को सुनने के बाद मुख्य न्यायाधीश विपिन सांघी एवं न्यायमूर्ति राकेश थपलियाल की खण्डपीठ ने पूर्व में जारी दिशा निर्देशों का अनुपालन नहीं करने पर नगर पालिका के अधिशासी अधिकारी (ईओ) को अवमानना का नोटिस जारी किया है। साथ ही जिलाधिकारी नैनीताल को 12 मई शुक्रवार को व्यक्तिगत रूप से कोर्ट में पेश होने को कहा है।
बुधवार को हुई सुनवाई के दौरान याचिकाकर्ता के अधिवक्ता द्वारा कोर्ट को अवगत कराया गया कि कोर्ट के पूर्व के आदेशों का अनुपालन नहीं किया जा रहा, जिसके चलते हल्द्वानी में कुत्तों के काटने से 1 बुजुर्ग व्यक्ति की मौत हो गई जबकि मार्च माह के एक सप्ताह के भीतर नैनीताल में 45 लोगों को आवारा कुत्तों ने काट लिया था।
पिछले कुछ सालों में प्रदेश में आवारा कुत्तों ने करीब 40 हजार लोगों को काट लिया। जिस पर कोर्ट ने जिला अधिकारी नैनीताल को तलब किया है। मामले की सुनवाई के लिए कोर्ट ने 12 मई की तिथि नियत की है।
मामले के अनुसार, नैनीताल निवासी गिरीश चन्द्र खोलिया ने जनहित याचिका दायर कर कहा कि नैनीताल शहर में कुत्तों का आतंक बढ़ता ही जा रहा है। अभी तक सैकड़ों लोगो को आवारा कुत्ते काट चुके हैं जबकि कई लोगो की मौत भी हो चुकी है। कुछ समय पहले कुत्तों का बधियाकरण भी किया गया था, बावजूद इसके इनकी संख्या बढ़ती ही जा रही है। याचिकाकर्ता ने बंदरो और कुत्तों की बढ़ती संख्या पर रोक लगाने की गुहार लगायी है।