प्रयागराज: राम जन्मभूमि को लेकर विवादित बयान के मामले में ओवैसी को राहत
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प्रयागराज, अमृत विचार। राम जन्मभूमि फैसले की आलोचना के मामले में एआईएमआईएम प्रमुख और सांसद असदुद्दीन ओवैसी को इलाहाबाद हाईकोर्ट ने राहत देते हुए उनके खिलाफ कार्यवाही पर रोक लगा दी और यूपी सरकार से इस संबंध में दो सप्ताह के भीतर जवाब दाखिल करने को कहा है। यह आदेश न्यायमूर्ति राजीव गुप्ता ने असदुद्दीन ओवैसी की याचिका पर सुनवाई करते हुए दिया है।
एआईएमआईएम प्रमुख ने श्रीरामजन्म भूमि विवाद मामले में फैसला आने पर सुप्रीम कोर्ट की निंदा की थी। उनके बयान मीडिया में छाए रहे। इस मामले में उनके खिलाफ आईपीसी की विभिन्न धाराओं के तहत सिद्धार्थनगर सीजेएम कोर्ट में शिकायत लंबित है। सांसद ने सीजेएम कोर्ट में चल रही कार्यवाही को इलाहाबाद हाईकोर्ट में चुनौती देते हुए उसे रद्द करने की मांग की। कोर्ट ने सुनवाई करते हुए उनके खिलाफ आपराधिक कार्यवाही पर 24 अप्रैल तक रोक लगाते हुए दो सप्ताह में यूपी सरकार से जवाब मांगा है।
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