नैनीताल: डीजी हेल्थ को अवमानना का नोटिस, 4 सप्ताह में देना होगा डीजी को जवाब

नैनीताल,अमृत विचार। एएनएम के रिक्त पदों पर दो माह में भर्ती प्रकिया शुरू करने के पूर्व के आदेशों का पालन न करने के खिलाफ दायर अवमानना याचिका पर हाईकोर्ट के वरिष्ठ न्यायमूर्ति मनोज कुमार तिवारी की एकलपीठ ने सोमवार को सुनवाई की। एकलपीठ ने महानिदेशक स्वास्थ्य (डीजी हेल्थ) विनीता साह को अवमानना का नोटिस जारी कर चार सप्ताह में जवाब पेश करने को कहा है। मामले की अगली सुनवाई मई माह में होगी।
मामले के अनुसार, हल्द्वानी निवासी एएनएम की छात्रा नीमा गोस्वामी ने पूर्व में उच्च न्यायालय में याचिका दायर कर कहा था कि सरकार ने पूर्व में एएनएम के लिए 440 पदों हेतु विज्ञप्ति जारी की थी, जिसमें सामान्य वर्ग के लिए 53 पद थे। इनमें 23 पदों पर नियुक्तियां की गईं, शेष 33 पदों को दिव्यांग के लिए रिजर्व रखते हुए भर्ती प्रकिया पर रोक लगा दी थी।
वर्ष 2021 में उनकी याचिका पर सुनवाई करते हुए उच्च न्यायालय ने सरकार को आदेश दिया था कि 2 माह के भीतर एएनएम के रिक्त पदों पर भर्ती प्रकिया शुरू करें, साथ में यह भी कहा था कि एएनएम के पदों पर दिव्यांग लोगों की भर्ती नहीं की जा सकती है क्योंकि उनको दूरदराज के क्षेत्रों में कार्य करना पड़ता है लेकिन आज तक अदालत के आदेश का पालन नहीं किया गया जिसकी वजह से उन्हें डीजी हेल्थ के खिलाफ अवमानना की याचिका दायर करनी पड़ी।