एमसीडी महापौर चुनाव : AAP प्रत्याशी की याचिका पर 3 फरवरी को 'सुप्रीम' सुनवाई
नई दिल्ली। सुप्रीम कोर्ट ने आम आदमी पार्टी (आप) की महापौर पद की उम्मीदवार शैली ओबेरॉय की उस याचिका को तीन फरवरी को सुनवाई के लिए सूचीबद्ध करने पर शुक्रवार को सहमति जताई, जिसमें दिल्ली में महापौर पद का चुनाव समयबद्ध तरीके से सुनिश्चित करने का निर्देश देने की मांग की गई है।
प्रधान न्यायाधीश डी वाई चंद्रचूड़ की अध्यक्षता वाली पीठ ने दिल्ली नगर निगम (एमसीडी) के महापौर पद का चुनाव जल्द कराने के संबंध में ओबेरॉय की दलीलों पर संज्ञान लिया। न्यायमूर्ति चंद्रचूड़ ने कहा, इसे तीन फरवरी को सूचीबद्ध किया जाएगा। पिछले मंगलवार को राष्ट्रीय राजधानी में महापौर पद का चुनाव इस महीने दूसरी बार नहीं हो सका था, क्योंकि उपराज्यपाल द्वारा नियुक्त पीठासीन अधिकारी ने कुछ पार्षदों के हंगामे के बाद एमसीडी सदन की बैठक को अनिश्चित काल के लिए स्थगित कर दिया था।
नई दिल्ली। उच्चतम न्यायालय ने आम आदमी पार्टी (आप) की महापौर पद की उम्मीदवार शैली ओबेरॉय की उस याचिका को तीन फरवरी को सुनवाई के लिए सूचीबद्ध करने पर शुक्रवार को सहमति जताई, जिसमें दिल्ली में महापौर पद का चुनाव समयबद्ध तरीके से सुनिश्चित करने का निर्देश देने की मांग की गई है।
प्रधान न्यायाधीश डी वाई चंद्रचूड़ की अध्यक्षता वाली पीठ ने दिल्ली नगर निगम (एमसीडी) के महापौर पद का चुनाव जल्द कराने के संबंध में ओबेरॉय की दलीलों पर संज्ञान लिया। न्यायमूर्ति चंद्रचूड़ ने कहा, इसे तीन फरवरी को सूचीबद्ध किया जाएगा।
पिछले मंगलवार को राष्ट्रीय राजधानी में महापौर पद का चुनाव इस महीने दूसरी बार नहीं हो सका था, क्योंकि उपराज्यपाल द्वारा नियुक्त पीठासीन अधिकारी ने कुछ पार्षदों के हंगामे के बाद एमसीडी सदन की बैठक को अनिश्चित काल के लिए स्थगित कर दिया था।
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