Bahraich News : नाबालिग से दुष्कर्म के दो आरोपियों को कोर्ट ने दी 20-20 साल की सजा, 14 हजार का लगाया जुर्माना
बहराइच, अमृत विचार। जिले के कोतवाली नगर क्षेत्र निवासी दो आरोपियों को विशेष न्यायाधीश पॉक्सो ने बुधवार को नाबालिग के साथ दुष्कर्म करने के आरोप में बीस-बीस वर्ष के कठोर कारावास की सजा सुनाई है, साथ ही न्यायाधीश ने दोनों आरोपियों को 14-14 हजार के अर्थदंड से दंडित भी किया है।
कोतवाली देहात क्षेत्र के एक गांव निवासी पिता ने थाने पर दस जुलाई 2015 को तहरीर देकर कहा था कि उसकी 10 वर्षीया नाबालिग बेटी को शहर के मोहल्ला जोशियापुरा निवासी कोलहे व मिराज बहला फुसलाकर भगा ले गये है। पिता ने थानाध्यक्ष से घटना में मुकदमा दर्ज कर कार्रवाई की मांग थी। पुलिस ने पिता की तहरीर के आधार पर दोनों आरोपियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर आरोप पत्र कोर्ट में सौंपा था। विशेष न्यायाधीश पाक्सो दीपकांत मणि की कोर्ट ने मुकदमें में सुनवाई शुरू की।
इस दौरान अभियोजन पक्ष की ओर से विशेष शासकीय अधिवक्ता पाक्सो संतप्रताप सिंह व विशेष लोक अभियोजक पाक्सो संतोष सिंह ने कोर्ट पर घटना को गंभीर बताते हुए अभियुक्त को अधिक से अधिक सजा देने की दलील पेश की। कोर्ट ने दोनों पक्षों की बहस सुनने के बाद आरोपी कोलई व मेराज को बीस-बीस वर्ष के सश्रम कारावास की सजा सुनाई है। विशेष न्यायाधीश पॉक्सो ने दोनों आरोपियों को 14-14 हजार के अर्थ दंड से दंडित करते हुए कहा है कि अगर अभियुक्तों ने अर्थदंड की धनराशि अदा नहीं की तो दोनों को 10-10 माह का अतिरिक्त कारावास की सजा भुगतना होगा।
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