हरदोई : बसपा के पूर्व एमएलसी की सम्पत्ति की जाएगी कुर्क
अपर प्रधान न्यायाधीश पारिवारिक न्यायालय का आदेश, 46 माह से नहीं दी भरण-पोषण की 46 हज़ार की रकम

अमृत विचार, हरदोई। अदालत ने लखनऊ की गोमतीनगर पुलिस को बसपा के पूर्व एमएलसी अब्दुल हन्नान की सम्पत्ति कुर्क करने का आदेश दिया है। अदालत ने जारी किए आदेश में कहा है कि उन्होंने भरण-पोषण की 46 हज़ार रुपये की रकम अदा नहीं की। सम्पत्ति कुर्क कर उस रकम की भरपाई की जाएगी।
न्यायालय अपर प्रधान न्यायाधीश -10 पारिवारिक न्यायालय लखनऊ ने गोमतीनगर एसएचओ को जारी किए आदेश में कहा है कि मास्टर अब्दुल मलिक के फौजदारी वाद संख्या 1381/2018 धारा 125 सीआरपीसी के तहत लखनऊ के विकास खण्ड गोमतीनगर निवासी अब्दुल हन्नान के ऊपर भरण-पोषण के लिए प्रतिमाह एक हज़ार रुपये देना तय था, लेकिन उन्होंने पिछले 46 माह से तय रकम नहीं अदा की।
जिससे कि उन पर 46 हज़ार रुपये की देनदारी बनती हैं। अदालत ने एसएचओ को दिए आदेश में कहा है कि अब्दुल हन्नान की सम्पत्ति कुर्क कर 46 हज़ार रुपये की अदायगी की जाए। अदालत के इस आदेश से खलबली मची हुई है।