मुरादाबाद : नाबालिग के अपहरण व दुष्कर्म में दोषी को 20 साल कारावास की सजा

मुरादाबाद, अमृत विचार: भोजपुर थाना क्षेत्र में नाबालिग के अपहरण और दुष्कर्म के दोषी को कोर्ट ने 20 साल कारावास की सजा सुनते हुए दोषी पर 35 हजार का जुर्माना भी लगाया है। विशेष न्यायाधीश पॉक्सो कोर्ट ने गुरुवार को यह फैसला सुनाया। इस केस में दो अन्य आरोपियों के खिलाफ ठोस सबूत न मिलने पर क्लीन चिट दे दी गई।
नाबालिग किशोरी से अपहरण व दुष्कर्म की घटना बीती 7 सितंबर, 2015 की है। जिसमें पीड़िता की मां की ओर से तीन लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया था। तहरीर में किशोरी की मां ने बताया कि उसके पति 31 अगस्त को रामपुर में मजदूरी करने गए थे। वह भी खेत पर गई। घर में उसकी बेटी अकेली थी। इसी दौरान कटघर के पीतल नगरी निवासी मनोज व देसराज और भोजपुर का शोभित घर पहुंचे और उसे बहला-फुसलाकर अपने साथ ले गए। वापस लौटने पर पड़ोसियों से जानकारी मिली। पुलिस ने आठ दिन बाद नाबालिग को बरामद कर लिया। घटना में पुलिस को शोभित व मनोज के खिलाफ साक्ष्य नहीं मिला। पुलिस ने देसराज खिलाफ अदालत में आरोप पत्र पेश किया। केस की सुनवाई विशेष न्यायाधीश पाक्सो कोर्ट-तीन रघुबर सिंह की अदालत में हुई। विशेष लोक अभियोजक भूकन सिंह व एमपी सिंह के अनुसार कोर्ट में पीड़िता ने अदालत में आरोपी के खिलाफ गवाही दी। जिसके तहत विशेष न्यायाधीश पास को कोर्ट ने दोषी को 20 साल कारावास की सजा सुनाते हुए उसे पर 35 हजार का जुर्माना लगाया है।
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