कासगंज : ग्राम पंचायत अधिकारी हत्याकांड...पांच हत्यारोपियों को आजीवन कारावास, 4.30 लाख रुपये जुर्माना

विशेष न्यायाधीश अनुसूचित जाति एंव अनुसूचित जनजाति की अदालत ने किया दोष सिद्ध

कासगंज : ग्राम पंचायत अधिकारी हत्याकांड...पांच हत्यारोपियों को आजीवन कारावास, 4.30 लाख रुपये जुर्माना

कासगंज, अमृत विचार। विशेष न्यायधीश, अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति सुधाकर राय ने विकास खंड सोरोंजी के ग्राम पंचायत अधिकारी की हत्या के 5 दोषियों को आजीवन कारावास व 4.30 लाख रुपये जुर्माना से दंडित करने का आदेश दिया है। जुर्माना अदा न करने पर अतिरिक्त कारावास भोगना होगा।

अभियोजन पक्ष के अनुसार 28 मई 2012 को विकास खंड सोरोंजी के ग्राम पंचायत अधिकारी सत्य प्रकाश की पत्नी कुसुमलता ने सोरोंजी कोतवाली में पप्पू प्रधान ग्राम पंचायत गंगागढ़ सोरोंजी, पंकज कुमार निवासी नदरई कासगंज, सोरन सिंह निवासी गढ़ी रायपुर थाना सुनगढ़ी, राजेंद्र पाल सिंह निवासी अशोक नगर कासगंज, अतर सिंह निवासी कुबेरपुर थाना एत्मातपुर जिला आगरा, चोब सिंह निवासी किशोरपुर कासगंज, मुशीर निवासी मल्लाह नगर सोरोंजी, मास्टर सिंह याद निवासी सोरोंजी गेट कासगंज के विरूद्ध अपने पति सत्य प्रकाश की हत्या करने की एफआईआर दर्ज कराई थी। मामले की विवेचना करते हुए संबंधित विवेचक ने मास्टर सिंह यादव, पप्पू प्रधान, अतरसिंह, राजेंद्र पाल सिंह, पंकज, मुशीर, चोब सिंह, सोरन सिंह के विरूद्ध हत्या की संबंधित धारा और एवं एससीएसटी एक्ट की धारा के तहत न्यायालय में आरोप पत्र प्रस्तुत किया। न्यायालय में उपस्थित आए आरोपियों ने आरोप से इंकार करते हुए परीक्षण की मांग की।

अभियोजन पक्ष की ओर से पैरवी करते हुए अपर जिला शासकीय अधिवक्ता लोकेश कुमार ने आरोप के समर्थन में गवाहों को प्रस्तुत किया। प्रकरण में दोनों पक्षों की बहस सुनने के उपरांत पत्रावली पर उपलब्ध साक्ष्यों के आधार पर विशेष न्यायधीश, अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति सुधाकर राय ने ग्राम पंचायत अधिकारी सत्य प्रकाश की हत्या में दोष सिद्ध पाते हुए मास्टर सिंह यादव को आजीवन कारावास व 2.10 लाख रुपये जुर्माने तथा चोब सिंह, पप्पू प्रधान, मुशीर, अतर सिंह को आजीवन कारावास तथा 50-50 हजार रुपये जुर्माने से दंडित करने के आदेश दिए हैं। दौरान विचारण मुकदमा आरोपी राजेंद्रपाल सिंह की मृत्य हो गई तथा पंकज व सोरन सिंह को साक्ष्य के अभाव में दोष मुक्त कर दिया।

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