बरेली समेत मंडल में 174 अवैध ईंट भट्टे चिंहित, वैध कराने को 24 तक का मिला मौका

बरेली, अमृत विचार। वायु प्रदूषण पर अंकुश लगाने के उद्देश्य से प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड की ओर कई प्रयास किए जा रहे हैं। अब बोर्ड के मानकों के विपरीत संचालित ईंट भट्टों की चिमनियों से निकलने वाले धुएं के खिलाफ सख्त निर्णय लिया गया है। बगैर बोर्ड के अनापत्ति प्रमाण पत्र के अवैध रूप से संचालित …

बरेली, अमृत विचारवायु प्रदूषण पर अंकुश लगाने के उद्देश्य से प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड की ओर कई प्रयास किए जा रहे हैं। अब बोर्ड के मानकों के विपरीत संचालित ईंट भट्टों की चिमनियों से निकलने वाले धुएं के खिलाफ सख्त निर्णय लिया गया है। बगैर बोर्ड के अनापत्ति प्रमाण पत्र के अवैध रूप से संचालित भट्टों को प्रमाणपत्र लेने के लिए 24 सितंबर तक का समय तय किया गया है। बरेली सहित पूरे मंडल भर में कुल 174 अवैध भट्टे चिंहित किए गए हैं।

अवैध रूप से संचालित भट्टों की वैधता के लिए आवश्यक इस प्रमाण पत्र के लिए सभी भट्टा मालिकों को बोर्ड की ओर से पहले ही सूचित कर दिया गया है। विभागीय अधिकारियों के मुताबिक 2012 से पूर्व स्थापित भट्टे जिसका पंचायत की गाइडलाइन के अनुसार संचालन हो रहा है। साथ ही वाणिज्यकर विभाग में पंजीकृत हो और राज्य बोर्ड से बगैर सहमति प्राप्त किए ही संचालित किए जा रहे हैं। ऐसे सभी भट्टा संचालकों को प्रदूषण निवारण व नियंत्रण अधिनियम 1974 व 1981 के अंतर्गत गैसीय उत्सर्जन के लिए बोर्ड की सहमति लेना आवश्यक है। इसके लिए 14 से 24 सितंबर तक एक विशेष कैंप का आयोजन किया जा रहा है।

विभागीय अधिकारियों ने बताया कि भट्टा स्वामी इसके लिए अपने जरूरी दस्तावेजों के साथ क्षेत्रीय कार्यालय में पहुंचकर अपना प्रमाण पत्र ले सकते हैं । इसके अतिरिक्त ऑनलाइन वेबसाइट के माध्यम से भी इस सुविधा का लाभ प्राप्त कर सकते हैं। बरेली में 68, पीलीभीत में 29, शाहजहांपुर में 40 और बदायूं में 37 ईंट भट्ठे अवैध रूप से संचालित हैं।

वायु प्रदूषण पर प्रभावी रोक लगाने के उद्देश्य से यह कवायद शुरू की गई है। निर्धारित समय में यह प्रमाण पत्र लेना सभी संचालकों के लिए जरूरी है। प्रमाण पत्र के अभाव में भट्टों का संचालन पूर्णतया अवैध है— रोहित सिंह, क्षेत्रीय अधिकारी, प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड।

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