कर्नाटक: हाईकोर्ट ने आईएएस अधिकारी जे मंजूनाथ की जमानत याचिका की खारिज
बेंगलुरु। कर्नाटक उच्च न्यायालय ने भारतीय प्रशासनिक सेवा (आईएएस) के वरिष्ठ अधिकारी जे मंजूनाथ की जमानत याचिका खारिज कर दी है। जे मंजूनाथ पांच लाख रुपये की रिश्वत मामले में इस समय पुलिस हिरासत में हैं। वह बेंगलुरु के शहरी उपायुक्त (डीसी) थे जब उनके कार्यालय में रिश्वत की यह कथित घटना हुई थी। बेंगलुरु …
बेंगलुरु। कर्नाटक उच्च न्यायालय ने भारतीय प्रशासनिक सेवा (आईएएस) के वरिष्ठ अधिकारी जे मंजूनाथ की जमानत याचिका खारिज कर दी है। जे मंजूनाथ पांच लाख रुपये की रिश्वत मामले में इस समय पुलिस हिरासत में हैं। वह बेंगलुरु के शहरी उपायुक्त (डीसी) थे जब उनके कार्यालय में रिश्वत की यह कथित घटना हुई थी। बेंगलुरु डीसी के पद से स्थानांतरित होने के कुछ ही दिनों बाद उन्हें चार जुलाई को गिरफ्तार किया गया था।
मंजूनाथ की गिरफ्तारी एक उप तहसीलदार की जमानत याचिका को लेकर उच्च न्यायालय की टिप्पणियों के बाद हुई, जो पहले से ही उसी मामले में हिरासत में था। विशेष अदालत के समक्ष मंजूनाथ की जमानत याचिका 11 जुलाई को खारिज कर दी गई थी। इसके बाद उन्होंने उच्च न्यायालय की एकल न्यायाधीश न्यायमूर्ति के नटराजन की पीठ का दरवाजा खटखटाया। इस मामले में उच्च न्यायालय ने फैसला सोमवार को सुरक्षित रखा और बुधवार को सुनाया। हालांकि, फैसले की प्रति उच्च न्यायालय द्वारा अपलोड की जानी बाकी है और इस मामले में अधिक विवरण की प्रतीक्षा है।
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