बनभूलपुरा दंगा : अब्दुल मलिक समेत तीन की जमानत याचिका पर सुनवाई 18 को
नैनीताल, अमृत विचार : हाईकोर्ट ने हल्द्वानी दंगा के मुख्य साजिशकर्ता अब्दुल मलिक, अब्दुल मोईद और जावेद की जमानत प्रार्थनापत्रों पर सुनवाई की। मामले की सुनवाई के बाद कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश मनोज कुमार तिवारी व न्यायमूर्ति पंकज पुरोहित की खंडपीठ ने सुनवाई जारी रखते हुए सुनवाई के लिए 18 दिसंबर की तिथि नियत की है। खंडपीठ ने सरकार से कहा कि तब तक चार्जशीट कोर्ट में पेश करें। इस पर सरकार की ओर से कहा गया कि अब मामले में चार्जशीट दायर हो गई है इसलिए जमानत के लिए सेशन कोर्ट में जा सकते हैं जबकि मलिक की ओर से कहा गया कि सेशन कोर्ट ने उनकी जमानत प्रार्थनापत्र निरस्त की है इसलिए उनकी जमानतों पर सुनवाई उच्च न्यायालय में ही की जाए।
मामले के अनुसार 8 फरवरी 2024 को हल्द्वानी के बनभूपुरा इलाके में अतिक्रमण हटाने गई प्रशासन व पुलिस की टीम पर साजिशकर्त्ता सहित अतिक्रमणकारियों व कई अन्य लोगों ने पथराव, आगजनी और गोलीबारी की। दंगे में दंगाइयों ने कई गाड़ियों सहित थाने को घेरकर गोलाबारी की। जिसमें कई लोगों की मौके पर मौत हो गई और 100 से अधिक लोग घायल हुए। जांच के बाद पुलिस ने 100 से अधिक दंगाइयों को गिरफ्तार किया जिसमें से एक आरोपी यह भी थे। जमानत प्रार्थनपत्र में यह भी कहा है कि जिस दिन यह घटना हुई वह हल्द्वानी में नहीं होकर दिल्ली में थे। उन्हें बेवजह फंसाकर उन पर दंगा भड़काने और दंगाइयों का साथ देने का झूठा मुकदमा दर्ज कर दिया। जब अपराध किया ही नहीं तो झूठा मुकदमा किस आधार पर दर्ज किया गया इसलिए उन्हें जमानत दी जाए। आज उनकी जमानत प्रार्थनपत्र की पैरवी सुप्रीम कोर्ट के वरिष्ठ अधिवक्ता सलमान खुर्शीद ने की।