मुरादाबाद : कांठ प्रकरण में दर्ज मुकदमे पर दर्ज हुए बयान, दरोगा व सिपाही पहुंचे कोर्ट, हुई जिरह

मुरादाबाद, अमृत विचार। कांठ बवाल में भाजपाइयों पर दर्ज मुकदमे में गुरुवार को सुनवाई हुई। सुनवाई के दौरान दरोगा व सिपाही ने कोर्ट पहुंचकर अपने बयान दर्ज कराए। इस मामले में सभी 24 गवाहों के बयान दर्ज हो गए। बचाव पक्ष के अधिवक्ताओं ने गवाहों से जिरह की। अब इस मामले में 18 नवंबर को …
मुरादाबाद, अमृत विचार। कांठ बवाल में भाजपाइयों पर दर्ज मुकदमे में गुरुवार को सुनवाई हुई। सुनवाई के दौरान दरोगा व सिपाही ने कोर्ट पहुंचकर अपने बयान दर्ज कराए। इस मामले में सभी 24 गवाहों के बयान दर्ज हो गए। बचाव पक्ष के अधिवक्ताओं ने गवाहों से जिरह की। अब इस मामले में 18 नवंबर को सुनवाई होगी।
क्या है कांठ प्रकरण
मामला करीब जुलाई 2014 का है। सपा सरकार में कांठ के अकबरपुर चेंदरी गांव में बवाल हुआ था। गांव में लाउड स्पीकर बजाने को लेकर दो पक्ष आमने-सामने आ गए थे। 4 जुलाई को एक पक्ष ने महापंचायत बुलाई थी। महापंचायत के दौरान फिर बवाल हो गया था। भीड़ ने पथराव किया तो बचाए में आए पुलिस कर्मियों ने लाठी चार्ज कर दिया। रेल यातायात भी घंटों के लिए प्रभावित हो गया था।
पथराव और मारपीट में पुलिस-प्रशासनिक अफसरों के अलावा तमाम लोग चोटिल हो गए थे। काफी मशक्कत के बाद पुलिस ने बवाल पर काबू पाया था। इस मामले में दर्ज तीन एफआईआर में पंचायती राज्यमंत्री भूपेंद्र सिंह, शहर विधायक रितेश गुप्ता समेत 65 भाजपाइयों पर रिपोर्ट दर्ज कराई थी। मौजूदा समय में एमपी-एमएलए कोर्ट में चल रही सुनवाई में गवाहों के बयान दर्ज हो रहे हैं।
दरोगा व सिपाही ने दर्ज कराए बयान
इस मामले में गुरुवार को फिर एमपी-एमएलए पुनीत गुप्ता की कोर्ट में सुनवाई हुई। सुनवाई के दौरान कई आरोपी भाजपाई कोर्ट में मौजूद रहे। गुरुवार को दरोगा ओमकार व सिपाही सर्वचंद्र ने कोर्ट पहुंचकर अपने बयान दर्ज कराए। बचाव पक्ष के अधिवक्ता सुधीर सिंह, रमेश सिंह आर्य, पीके जैन और संजीव राघव ने गवाहों से जिरह की। गुरुवार को दोनों के बयान होने के बाद अभियोजन की ओर से 24 गवाह पेश किए जा चुके हैं। अब इस मामले में 18 नवंबर को सुनवाई होगी।