मुरादाबाद : दुष्कर्म के बाद युवती की हत्या के दोषी को आजीवन कारावास
20 साल पहले संभल में आरोपी ने जुर्म छिपाने को कर दी थी युवती की हत्या

मुरादाबाद, अमृत विचार। जनपद संभल में लगभग 20 साल पहले एक युवती के साथ दुष्कर्म कर उसकी गला दबाकर हत्या के मामले में अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश अचल लावण्या ने आरोपी को दोषी करार देते हुए आजीवन कारावास की सजा सुनाते हुए दोषी पर 45 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया है।
जिला संभल में रहने वाली पीड़िता के पिता ने 24 सितंबर 2005 को मुकदमा दर्ज कराया था, जिसमें बताया कि उसने अपनी बेटी की 23 सितंबर को संभल थाने में गुमशुदगी दर्ज करवाई थी। 24 सितंबर को पता चला कि बेटी के साथ दुष्कर्म कर उसकी गला दबाकर हत्या कर दी गई और उसकी लाश गांव के ही बिहारी के खेत में डाल दी गई। पता चला है कि मेरी लड़की के साथ गांव के रूबी के साथ रहने वाले मुन्ने निवासी ठन्डी सड़क नवाब क़स्बा जिला कासगंज ने दुष्कर्म कर उसकी गला दबाकर हत्या कर दी और लाश को खेत में डाल दिया। इस मामले में थाना पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर आरोपी मुन्ने को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया था। जिसके खिलाफ 18 मई 2006 को आरोप पत्र अदालत में पेश किया गया। इस मुकदमे की सुनवाई अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश संख्या पांच अचल लावण्या की अदालत में की गई।
अभियोजन पक्ष की ओर से कौशल गुप्ता द्वारा पक्ष रखा गया जिन्होंने अदालत में अपनी बहस के दौरान बताया कि आरोपी मुन्ने ने अपना जुर्म छिपाने के लिए लड़की की लाश को घटना स्थल से लगभग दो किलोमीटर दूर खेत में डाल दिया था, जिसे दो गवाहों ने देखा था। जिन्होंने अदालत में पेश होकर अपनी गवाही भी दी है। अदालत ने पत्रावली पर मौजूद सभी साक्ष्यों के आधार पर आरोपी मुन्ने को दुष्कर्म, हत्या और सबूत मिटाने का दोषी करार देते हुए उसे आजीवन कारावास की सजा सुनाई है साथ ही उस पर 45 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया है।
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