Province Election
विदेश 

पाकिस्तान की Supreme court ने पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा में 90 दिन के भीतर चुनाव कराने का दिया आदेश

पाकिस्तान की Supreme court ने पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा में 90 दिन के भीतर चुनाव कराने का दिया आदेश इस्लामाबाद। पाकिस्तान के उच्चतम न्यायालय ने बुधवार को निर्वाचन आयोग को पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा प्रांतों में 90 दिन की निर्धारित अवधि के अंदर चुनाव कराने का आदेश दिया। पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा विधानसभाओं को वहां सत्तारूढ़ इमरान खान की...
Read More...

Advertisement

Advertisement