लखीमपुर-खीरी: स्थगन अर्जी के कारण खीरी हिंसा के मुकदमे की सुनवाई टली

लखीमपुर-खीरी, अमृत विचार। खीरी हिंसा के एक मुक़दमे में सोमवार को बचाव पक्ष की तरफ से स्थगन अर्जी देने के कारण आरोपितों की डिस्चार्ज अर्जी पर सुनवाई टल गयी। आरोपी की हाजिरी जरिये वीडियो कांफ्रेंसिंग कराई जाएगी। खीरी हिंसा के दूसरे मुकदमे के चारों आरोपी गुरुविंदर सिंह, गुरुप्रीत सिंह, कमलजीत सिंह व विचित्र सिंह  की …

लखीमपुर-खीरी, अमृत विचार। खीरी हिंसा के एक मुक़दमे में सोमवार को बचाव पक्ष की तरफ से स्थगन अर्जी देने के कारण आरोपितों की डिस्चार्ज अर्जी पर सुनवाई टल गयी। आरोपी की हाजिरी जरिये वीडियो कांफ्रेंसिंग कराई जाएगी। खीरी हिंसा के दूसरे मुकदमे के चारों आरोपी गुरुविंदर सिंह, गुरुप्रीत सिंह, कमलजीत सिंह व विचित्र सिंह  की डिस्चार्ज अर्जी पर सुनवाई  होनी थी। लेकिन बचाव पक्ष के अधिवक्ता ने कोर्ट में स्थगन अर्जी देकर समय दिए जाने की याचना की, जिस कारण  सुनवाई नही हो सकी। जिला शासकीय अधिवक्ता अरविंद त्रिपाठी ने बताया कि मुकदमे की अगली सुनवाई 19 सितंबर को होगी।

ये भी पढ़ें- लखीमपुर-खीरी: सुरक्षा किट नहीं, जोखिम में बिजली विभाग के लाइनमैनों की जान

 

ताजा समाचार