नैनीताल: आरोपी को फांसी की सजा पर सुनवाई 9 जुलाई को, 9 वर्ष की बच्ची का अपहरण व दुष्कर्म का था मामला

नैनीताल: आरोपी को फांसी की सजा पर सुनवाई 9 जुलाई को,  9 वर्ष की बच्ची का अपहरण व दुष्कर्म का था मामला

विधि संवाददाता, नैनीताल, अमृत विचार। हाईकोर्ट ने नौ वर्ष की बच्ची का अपहरण व दुष्कर्म के बाद हत्या करने के आरोपी को निचली अदालत द्वारा फांसी की सजा दिए जाने के मामले में सुनवाई की। मुख्य न्यायाधीश रितु बाहरी व न्यायमूर्ति आलोक कुमार वर्मा की खंडपीठ ने मामले की अंतिम सुनवाई के लिए 9 जुलाई की तिथि नियत की है। 

मामले के अनुसार हरिद्वार की पॉस्को अदालत ने मुख्य अभियुक्त को फांसी की सजा  की पुष्टि करने के लिए आदेश उच्च न्यायलय के रजिस्ट्रार जनरल को भेजा था। उसके बाद उच्च न्यायलय की रजिस्ट्रार ने आदेश की पुष्टि को रिफरेंस अपील दायर की। निचली अदालत के आदेशानुसार पॉक्सो कोर्ट हरिद्वार ने अभियुक्त रामतीरथ को फांसी और 1.30 लाख रुपए का अर्थदंड की सजा सुनाई।

वहीं सह अभियुक्त को कोर्ट ने 5 साल कैद एवं 1 लाख जुर्माने और तीसरे अभियुक्त के खिलाफ कोई सबूत नहीं मिलने पर उसे बरी कर दिया।  मामले के अनुसार समाचार पत्रों में छपी खबरों के आधार पर हरिद्वार पुलिस ने अज्ञात लोगों के खिलाफ 20 दिसंबर 2020 को एक मुकदमा दर्ज किया।

जांच के बाद हरिद्वार कोतवाली पुलिस ने ऋषिकुल कॉलोनी के एक मकान में 9 वर्ष की बच्ची का शव बरामद किया। इस मामले में पुलिस ने मकान मालिक राजीव कुमार और उसके भांजे रामतीर्थ यादव को गिरफ्तार किया। पोस्टमार्टम में मासूम से दुष्कर्म और बाद में गला घोंटकर हत्या की पुष्टि हुई। पीड़िता के पिता की तहरीर पर तीन आरोपी राम तीरथ यादव, राजीव कुमार और गंभीर चंद उर्फ गौरव निवासी ऋषिकुल हरिद्वार के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया।