हरदोई : दुष्कर्म के दोषी को अदालत ने सुनाई 20 साल कैद की सजा
हरदोई। अपर सत्र न्यायाधीश सुधाकर दुबे ने एक फैसले में दुष्कर्म के मामले में आरोपित को जुर्म साबित होने पर 20 साल की कड़ी कैद की सजा सुनाई है। जज ने आरोपित पर 52000 रुपए का जुर्माना भी लगाया है। इस धनराशि में जमा होने पर 50 हजार रुपए पीड़िता को दिलाए जाने का आदेश …
हरदोई। अपर सत्र न्यायाधीश सुधाकर दुबे ने एक फैसले में दुष्कर्म के मामले में आरोपित को जुर्म साबित होने पर 20 साल की कड़ी कैद की सजा सुनाई है। जज ने आरोपित पर 52000 रुपए का जुर्माना भी लगाया है। इस धनराशि में जमा होने पर 50 हजार रुपए पीड़िता को दिलाए जाने का आदेश दिया है।
अभियोजन पक्ष की पैरवी करते हुए एडीजीसी पीके सिंह ने बताया थाना कोतवाली देहात क्षेत्र के अटवा असिगांव गांव निवासी लालू उर्फ लाला राम ने 31 जनवरी 2018 को गांव के ही एक बालिका के साथ एक अन्य आरोपित के साथ मिलकर गैंगरेप किया। इस मामले की रिपोर्ट पीड़िता के पिता ने आरोपितों के खिलाफ दर्ज कराई कहा। उसकी 16 वर्षीय बेटी घटना की शाम करीब सात बजे शौच के लिए गई थी ।उसी दौरान आरोपी एक अन्य जो कि बाल अपचारी है मिला और दोनों ने जबरिया उसके साथ रेप किया।
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आरोपितों ने उसे जानमाल की धमकी भी दी। इस मामले में अदालत के समक्ष पेश हुई पीड़ित की गवाही के अलावा अन्य सबूत के आधार पर दोनों पक्षों की दलील को सुनकर जज ने आरोपित पर दुष्कर्म का जुर्म साबित पाया और उसे 20 साल की कड़ी कैद व 52 हजार रुपए जुर्माना अदा करने की सजा सुनाई ।जुर्माना न देने पर भी भुगतनी पड़ेगी।