देहरादून: बच्चों की सुविधा एवं सुरक्षा के मद्देनजर परिवहन विभाग ने जारी की नई गाइड-लाइन

देहरादून: बच्चों की सुविधा एवं सुरक्षा के मद्देनजर परिवहन विभाग ने जारी की नई गाइड-लाइन

देहरादून, अमृत विचार। परिवहन विभाग ने सभी परिवहन मुख्यालयों को स्कूल बसों के लिए नई गाइड-लाइन जारी कर दी हैं ये नियम पहले से कहीं ज्यादा कठोर हैं, अगर इनका सही से पालन करवाया जाता है तो यह नियम काफी हद तक हादसों में विराम लगाने में कामयाब सिद्ध हो सकते हैं। हलांकि नियम पहले …

देहरादून, अमृत विचार। परिवहन विभाग ने सभी परिवहन मुख्यालयों को स्कूल बसों के लिए नई गाइड-लाइन जारी कर दी हैं ये नियम पहले से कहीं ज्यादा कठोर हैं, अगर इनका सही से पालन करवाया जाता है तो यह नियम काफी हद तक हादसों में विराम लगाने में कामयाब सिद्ध हो सकते हैं। हलांकि नियम पहले भी कई बार बनाए जा चुके हैं और मगर इन्हें पालन करवाए जाने के नाम पर केवल खानापूर्ति ही की जाती है। एक बार और अब जब नए नियम तैयार कर ही दिए गए हैं तो देखना होगा कि इन नियमों के क्रियान्वन में कितना समय लगता है और कितने दिन तक इन नियमों की मॉनीटरिंग की जाती है।

बहरहाल आपको बता दें कि संयुक्त परिवहन आयुक्त सनत कुमार सिंह की ओर से जारी गाइड-लाइन में चालकों को लेकर नियम कड़े किए गए हैं। इन नियमों को देखकर अभिभावक खुद भी आश्‍वस्‍त कर सकते हैं कि आपका बच्‍चा सुरक्षित सफर कर रहा है या नहीं।

ये हैं नए नियम आप भी पढ़िए और ऐसा न पाए जाने पर आवाज उठाइए, आपके बच्चे की जिंदगी का सवाल है-

बस चालक के पास कम से कम पांच साल भारी वाहन चलाने का अनुभव।
– चालक का पुलिस सत्यापन अनिवार्य।
– अगर चालक का परिवहन नियम तोडने पर पूर्व में दो बार चालान हुआ है तो स्कूल बस चलाने के लिए अयोग्य।
– यदि चालक का एक बार ओवरस्पीड, खतरनाक ढंग या फिर शराब पीकर वाहन चलाने में चालान हुआ है तो ऐसा चालक प्रतिबंधित रहेगा।
– बिना योग्य परिचालक के कोई स्कूल बस का संचालन नहीं करेगा।
– परिचालक की योग्यता केंद्रीय मोटरयान नियमावली के अनुसार होनी अनिवार्य।
– जिन वाहनों का उपयोग छात्राओं को ले जाने में होता है, उसमें महिला सहायक का होना अनिवार्य।
– स्कूल वाहन निर्धारित गति पर संचालित किए जाएं, उनमें स्पीड गर्वनर लगा होना चाहिए।
– निर्धारित संख्या से अधिक छात्र बैठाना प्रतिबंधित व स्कूल बैग रखने की समुचित व्यवस्था होना अनिवार्य।
– सुरक्षा के लिए बंद दरवाजा अनिवार्य, खुले दरवाजे वाले वाहन छात्रों को लाने ले जाने के लिए प्रतिबंधित होंगे।
– चालक को बच्चों के नाम, पते, ब्लड ग्रुप, रूट प्लान व रुकने के प्वाइंट की पूरी जानकारी होना अनिवार्य।
– वाहन में फर्स्‍ट एड बाक्स व अग्नीशमन यंत्र होना अनिवार्य।

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