Prayagraj News : मांसाहारी भोजन लाने पर स्कूल से निष्कासित बच्चों को दिलाया न्याय

Prayagraj News : मांसाहारी भोजन लाने पर स्कूल से निष्कासित बच्चों को दिलाया न्याय

अमृत विचार, प्रयागराज : इलाहाबाद हाईकोर्ट ने अमरोहा स्थित एक निजी स्कूल से निकाले गए बच्चों के शिक्षा के अधिकार को संरक्षित करते हुए उन्हें दो सप्ताह के भीतर दूसरे स्कूल में दाखिला दिलवाने का निर्देश दिया है। कोर्ट ने टिफिन में मांसाहारी भोजन लाने के कारण स्कूल से निकाले गए तीन छात्रों की मां द्वारा दाखिल याचिका पर संज्ञान लेते हुए जिलाधिकारी, अमरोहा को यह निर्देश दिया कि छात्रों का दाखिला दो सप्ताह के भीतर सीबीएसई से संबद्ध किसी अन्य स्कूल में कराया जाए।

कोर्ट ने मामले की अगली सुनवाई 6 जनवरी 2025 को सुनिश्चित की है और संबंधित अधिकारी को आदेश का अनुपालन हलफनामा दाखिल करने के लिए कहा है और अगर जिलाधिकारी द्वारा हलफनामा दाखिल नहीं किया जाता है तो उन्हें तय तारीख पर व्यक्तिगत रूप से कोर्ट में उपस्थित होना होगा। उक्त आदेश न्यायमूर्ति सिद्धार्थ और न्यायमूर्ति सुभाष चंद्र शर्मा की खंडपीठ ने नाबालिग बच्चों की मां सबरा द्वारा दाखिल याचिका पर सुनवाई करते हुए पारित किया। याची के अधिवक्ता ने कोर्ट को बताया कि स्कूल प्रशासन के भेदभावपूर्ण आचरण ने भारतीय संविधान के अनुच्छेद 17 और नागरिक अधिकार संरक्षण अधिनियम, 1955 की धारा 5 और 6 के तहत याचियों के अधिकारों का उल्लंघन किया है।

दरअसल सितंबर 2024 में स्कूल प्रिंसिपल ने बच्चों को टिफिन में मांसाहारी भोजन लाने पर धार्मिक कट्टरपंथी करार देते हुए स्कूल से निकाल दिया था। बच्चों की मां और स्कूल प्रिंसिपल के बीच हुए विवाद का एक कथित वीडियो वायरल हुआ था, जिसके बाद अधिकारियों ने मामले की जांच के लिए एक समिति गठित की। हालांकि समिति ने प्रिंसिपल को क्लीन चिट देते हुए उनके द्वारा प्रयोग की गई अनुचित भाषा के लिए उन्हें फटकार लगाई।

यह भी पढ़ें- टिफिन में मांसाहार लेकर स्कूल आने वाले बच्चों को हाईकोर्ट से मिली बड़ी राहत