बहराइच: पाक्सों कोर्ट का कड़ा फैसला, दुष्कर्म के आरोप में तीन दोषियों को 20 साल की सजा...लगा इतने का जुर्माना

बहराइच: पाक्सों कोर्ट का कड़ा फैसला, दुष्कर्म के आरोप में तीन दोषियों को 20 साल की सजा...लगा इतने का जुर्माना

बहराइच, अमृत विचार। कोतवाली नानपारा क्षेत्र निवासी तीन अभियुक्तों को बृहस्पतिवार को विशेष न्यायाधीश पाक्सों की कोर्ट ने बीस-बीस वर्ष के कठोर कारावास की सजा सुनाई है। कोर्ट ने अभियुक्तों को 70-70 हजार के अर्थदंड से दंडित भी किया है। अर्थदंड की धनराशि अदा न करने पर अभियुक्तों को 10-10 माह का अतिरिक्त कारावास की सजा भुगतनी होगी।

कोतवाली नानपारा के एक गांव निवासी पिता ने थाने पर तहरीर देते हुए कहा था कि उसकी बेटी को कोतवाली थाना क्षेत्र के हकीमपुरवा निवासी लालू, शब्बू और बबलू उसकी 14 वर्षीय बेटी को बहला फुसलाकर कहीं ले गए है। जाते वक्त बेटी सोने चांदी के जेवरात, 16 हजार की नगदी और एक मोबाइल फोन ले गई है। कोमवाली प्रभारी ने पिता की तहरीर के आधार पर 19 अगस्त 2014 को सुसंगत धाराओं में मुकदमा दर्ज कर विवेचना शुरू की थी। 

विवेचना अधिकारी ने गवाहों व साक्ष्यों को एकित कर आरोपपत्र कोर्ट में सौंपा था। बृहस्पतिवार को विशेष न्यायाधीश पाक्सो दीपकांत मणि की कोर्ट ने मुकदमें सुनवाई शुरू की। इस दौरान अभियोजन पक्ष की ओर से विशेष जिला शासकीय अधिवक्ता पाक्सो संतप्रताप सिंह व विशेष लोक अभियोजक पाक्सों ने अभियुक्तों की ओर से घटित की गई घटना को गंभीर बताते हुए अभियुक्तों को अधिक से अधिक सजा देने की दलील कोर्ट में पेश की थी। कोर्ट ने अभियोजन व बचाव पक्ष की बहस सुनने के बाद तीनों अभियुक्तों को बीस-बीस वर्ष के सश्रम कारावास की सजा सुनाई है।

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