कानपुर में दहेज हत्या में पति को 10 साल, सास-ससुर को 7-7 साल की कैद: कोर्ट ने तीनों पर 16-16 हजार रुपये का अर्थदंड भी लगाया
कानपुर, अमृत विचार। अपर सत्र न्यायाधीश 23 की कोर्ट ने दहेजहत्या में पति को 10 साल और सास-ससुर को 7-7 साल की सजा सुनाई है। कोर्ट ने तीनों पर 16-16 हजार रुपये अर्थदंड भी लगाया है। सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता अजय प्रकाश सिंह ने बताया कि वादी लक्ष्मी नारायन ने अर्मापुर थाने में तहरीर दी थी, जिसमें बताया कि अपनी बेटी निशा की शादी विष्णु झा के साथ 8 नवंबर 2019 को की थी। पांच लाख रुपये नकद, बाइक, सोने-चांदी के जेवर, घरेलू सामान के अलावा अन्य सामान के लिए चार लाख सत्तर हजार रुपये दिए थे। इसके बाद भी ससुरालीजन कार की मांग बेटी से कर रहे थे।
कार की मांग पूरी न होने पर पति, ससुर दाऊ दयाल झा, सास राजकुमारी, दो अन्य भाई पवन व मनीष बेटी को आएदिन मारते-पीटते थे। आरोप था कि ससुरालवालों ने 28 जून 2020 को बेटी की हत्या कर दी। अपने बचाव के लिए बेटी की हत्या कर शव फंदे से लटका दिया। पुलिस ने तहरीर के आधार पर रिपोर्ट दर्ज कर विवेचना की और पति, सास-ससुर के खिलाफ चार्जशीट कोर्ट में दाखिल की।
अभियोजन की ओर से नौ गवाह पेश किए गए। न्यायालय ने गवाहों व साक्ष्यों के आधार पर पति विष्णु झा, ससुर दाऊ दयाल और सास राजकुमारी पर दोषसिद्ध करते हुए पति को 10 साल और सास-ससुर पर 7-7 साल की सजा सुनाई है। कोर्ट ने तीनों पर 16-16 हजार रुपये अर्थदंड लगाया है। कुल जुर्माना 48 हजार रुपये में से 30 हजार रुपये वादी को दिए जाने का आदेश दिया है।