नैनीताल: ओबीसी आरक्षण के लिए 15 दिनों में अध्यादेश जारी किया जाएगा
विधि संवाददाता, नैनीताल, अमृत विचार। हाईकोर्ट ने प्रदेश में होने वाले निकाय चुनाव में ओबीसी आरक्षण तय करने को लेकर दायर जनहित याचिका पर सुनवाई की।
गुरुवार को हुई सुनवाई में राज्य सरकार की ओर से कहा गया कि निकायों में आरक्षण तय करने के लिए उच्च न्यायालय के सेवानिवृत्त न्यायमूर्ति वीएस वर्मा की अध्यक्षता में गठित कमेटी की रिपोर्ट के आधार पर राज्य सरकार आरक्षण तय करने के लिए नया विधयेक लाने जा रही है। इस पर 15 दिनों के भीतर ओबीसी आरक्षण के लिए अध्यादेश जारी कर दिया जाएगा।
रुद्रपुर निवासी रिजवान अंसारी ने जनहित याचिका दायर कर कहा कि राज्य सरकार ने वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार निकायों में आरक्षण निर्धारित कर रही है 2018 के निकाय चुनाव इसी आधार पर संपन्न कराए गए थे लेकिन वर्तमान समय मे पहाड़ के बजाय प्रदेश के मैदानी इलाकों में ओबीसी का वोट बैंक बढ़ा है।
इस वजह से ओबीसी समिति की रिपोर्ट के आधार पर उन्हें 27 प्रतिशत आरक्षण दिया जाए। राज्य सरकार की तरफ से कहा गया कि आरक्षण को लेकर राज्य सरकार ने अधिसूचना जारी कर दी है। आपत्तियों का निस्तारण हो चुका है।
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