Unnao News: दिव्यांग युवती से दुष्कर्म के दोषी को 10 साल की सजा...कोर्ट ने जर्माना भी लगाया
उन्नाव, अमृत विचार। दिव्यांग युवती से दुष्कर्म करने वाले युवक को कोर्ट ने दोषी ठहराते हुए 10 साल की सजा सुनाई है। इसके साथ ही उस पर कोर्ट ने 11 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया है। बता दें कि आसीवन थानाक्षेत्र के एक गांव निवासी दिव्यांग युवती ने पुलिस को दी तहरीर में बताया था कि जब वह खेत में चारा काट रही थी तभी गांव के गोपाल पासी ने उससे दुष्कर्म किया था। विरोध करने पर उसे जान से मारने की धमकी भी दी थी। लोकलाज के भय से वह चुप रही। लेकिन, एक सप्ताह बाद गांव के बाहर उसने उससे फिर दुष्कर्म किया।
इसकी जानकारी उसने अपने परिजनों को दी। लेकिन समाज में बदनामी के डर से वह भी चुप रहे थे। इसके बाद गोपाल अक्सर मौका देखकर उससे दुष्कर्म करने लगा था। बाद में उसने इसकी जानकारी अपने दोस्तों को भी दी थी। उसने पुलिस से इसकी शिकायत करने की ठानी तो इसकी भनक पाकर गोपाल के पिता शिवरतन व गोविंद उसे वकील के पास ले गए और शादी के नाम पर सादे कागज पर हस्ताक्षर करा लिए थे। पीड़िता ने 22 अगस्त-2018 को आसीवन थाना में इसकी शिकायत की तो तत्कालीन एसओ ने आरोपी को बुलाया और सुलह करा दी थी।
लेकिन जब वह गोपाल के घर पहुंची तो उसके परिजनों ने उसे बहु मानने से इनकार करते हुए उसे घर से भगा दिया था। पीड़िता ने दोबारा पुलिस से गुहार लगाई। जिस पर 22 दिसंबर-2018 को रिपोर्ट दर्ज की पुलिस ने गोपाल को जेल भेज दिया था। आईओ राजेश सिंह ने साक्ष्य एकत्र कर 11 मार्च-2019 को आरोपी के विरुद्ध कोर्ट में चार्जशीट दाखिल की थी। शुक्रवार को मुकदमे की अंतिम सुनवाई के बाद एडीजे रविप्रकाश साहू ने शासकीय अधिवक्ता मनोज पांडेय की दलील व साक्ष्य के आधार पर गोपाल को 10 साल की सजा सुनाई है।
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