इरफान सोलंकी के मामले में 6 नवंबर को होगी सुनवाई, इस वजह से मिली नई तारीख

इरफान सोलंकी के मामले में 6 नवंबर को होगी सुनवाई, इस वजह से मिली नई तारीख

प्रयागराज। इलाहाबाद हाईकोर्ट में कानपुर की सीसामऊ सीट से समाजवादी पार्टी के पूर्व विधायक इरफान सोलंकी और उनके भाई रिजवान सोलंकी को मकान पर कब्जे के प्रयास में आगजनी के मामले में एमपी/ एमएलए कोर्ट द्वारा मिली सजा के खिलाफ दाखिल अपील और सजा बढ़ाने की सरकार की अपील पर गुरुवार को सुनवाई नहीं हो सकी। अपर महाधिवक्ता पीसी श्रीवास्तव के इस्तीफा देने के कारण सुनवाई टल गई। बता दें कि इरफान सोलंकी की सीट पर उपचुनाव का ऐलान हो गया है। वोटिंग की तारीखें भी तय हो चुकी हैं।

माना जा रहा है कि अगली सुनवाई में उपचुनाव को लेकर बहस हो सकती है। राज्य सरकार की ओर से इरफान सोलंकी की सजा बढ़ाई जाने की मांग करते हुए हलफनामा दाखिल हो चुका है। इरफान सोलंकी के अधिवक्ताओं ने राज्य सरकार के हलफनामे पर अपना जवाब दाखिल कर दिया है। मामले की सुनवाई न्यायमूर्ति राजीव गुप्ता और न्यायमूर्ति नलिन कुमार श्रीवास्तव की खंडपीठ के समक्ष हुई।

मालूम हो कि जाजमऊ की डिफेंस कॉलोनी में नजीर फातिमा नाम की महिला का घर जलाए जाने के मामले में विधायक इरफान सोलंकी और उनके भाई रिजवान सोलंकी को एमपी/एमएलए कोर्ट ने 7 साल की सजा सुनाई थी। इसी सजा के खिलाफ सोलंकी ने हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया था। गौरतलब है कि विधायक के खिलाफ नज़ीर फातिमा के घर पर कब्जा करने की मंशा से आगजनी के मामले सहित 11 और मुकदमे दर्ज हैं।

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