अदालत का फैसला : तीन आटोलिफ्टर को दस दस वर्ष सश्रम कारावास 

अदालत का फैसला : तीन आटोलिफ्टर को दस दस वर्ष सश्रम कारावास 

बाराबंकी, अमृत विचार : न्यायालय  ने 3 आटोलिफ्टर को दस दस वर्ष सश्रम कारावास की सजा सुनाते हुए 25-25 हजार रुपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया है।  

थाना सुबेहा पर चोरी की 4 मोटर साइकिल बरामद होने के सम्बन्ध में दर्ज मामले से सम्बन्धित अभियुक्त सल्लन उर्फ सोनू पुत्र अब्दुल रसीद निवासी सैदापुर टिकरहुआ थाना सुबेहा, जावेद पुत्र इमरान अली निवासी राजघाट सराय थाना सुबेहा, बृजेश कुमार यादव पुत्र धनराज निवासी मेंहदिया थाना सुबेहा को विभिन्न धाराओं में विशेष न्यायाधीश (ईसीएक्ट) ने दोष सिद्ध करते हुए प्रत्येक को 10-10 वर्ष सश्रम कारावास  25-25 हजार रुपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया।

संक्षिप्त विवरण के अनुसार 8 सितंबर 2016 को वादी एसआई पशुपतिनाथ तिवारी थाना सुबेहा ने अभियुक्तों के पास से चोरी की 4 मोटर साइकिल बरामद होने के सम्बन्ध में सूचना दी। सूचना के आधार पर थाना सुबेहा पर तीनों के खिलाफ मुकदमा पंजीकृत किया गया। तत्कालीन विवेचक एसआई सफातउल्ला खाँ ने साक्ष्य संकलन कर वैज्ञानिक विधि से विवेचना पूर्ण कर अभियुक्त के विरूद्व न्यायालय में आरोप पत्र प्रेषित किया