बरेली:एनजीटी ने दिया दोबारा जांच का आदेश, कब्जा कर एल्डिको सिटी में दबाई थी सरकारी झील 

जिला मजिस्ट्रेट और पीसीबी को चार सप्ताह में नई रिपोर्ट दाखिल करने को कहा

बरेली:एनजीटी ने दिया दोबारा जांच का आदेश, कब्जा कर एल्डिको सिटी में दबाई थी सरकारी झील 

बरेली,अमृत विचार। एल्डिको सिटी कालोनी में सरकारी झील के दबे होने के प्रकरण में एनजीटी (नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल) के चेयरपर्सन न्यायाधीश प्रकाश श्रीवास्तव, ज्यूडिशियल मेंबर न्यायाधीश अरुन कुमार त्यागी और एक्सपर्ट मेंबर डॉ ए सेंथिल वेल ने सुनवाई की थी। 3 अक्टूबर को हुई सुनवाई के आदेश की कॉपी शुक्रवार को याचिकाकर्ता के पास पहुंची। एनजीटी ने जिला मजिस्ट्रेट और पीसीबी (उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड) को चार सप्ताह के भीतर झील पर कब्जा होने के मामले की फिर जांच कराकर नई रिपोर्ट दाखिल करने का आदेश दिया है। यह भी कहा है कि जिला मजिस्ट्रेट अपनी रिपोर्ट में तालाब के जलग्रहण क्षेत्र और उसमें पानी के स्रोत का विवरण भी बताएं। प्रकरण की सुनवाई अब 30 जनवरी को होगी।

एनजीटी ने आदेश में लिखा है कि सुनवाई के दौरान हम यह पाते हैं कि पीसीबी और जिला मजिस्ट्रेट की ओर से प्रस्तुत रिपोर्ट में पूरी जानकारी नहीं दी गई है, इसलिए जिला मजिस्ट्रेट को आगे की रिपोर्ट दाखिल करने का निर्देश दिया है। जिसमें यह बताया जाए कि किस प्रावधान के तहत तालाब की भूमि के आदान-प्रदान की अनुमति दी जा सकती है। साथ ही संबंधित तालाब का राजस्व मानचित्र और तालाब तक पहुंचने के लिए पुराने राजस्व मानचित्रों में दिखाए गए मार्ग के बारे में भी रिपोर्ट में बताएं।आदेश में कहा है कि जिला मजिस्ट्रेट की रिपोर्ट से पता चलता है कि तालाब में निर्माण और विध्वंस (सीएंडडी) अपशिष्ट डाला गया है। यूपी पीसीबी की रिपोर्ट में उक्त उल्लंघन के खिलाफ किसी कार्रवाई का खुलासा नहीं किया है। यूपी पीसीबी के वकील ने कहा है कि अब तक इस तरह के उल्लंघन के लिए कोई कार्रवाई शुरू नहीं की गई। यूपी पीसीबी को निर्देश दिया है कि वह तालाब में सीएंडडी अपशिष्ट डंप करने के जिम्मेदार व्यक्ति के खिलाफ कार्रवाई कर उसका खुलासा करते हुए एक नई रिपोर्ट दाखिल करे।

दरअसल, सियाराम मंडल के आवेदन पर नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल ने सुनवाई की है, जिसमें एल्डिको इंफ्रास्ट्रक्चर कंपनी को पार्टी बनाया है। शिकायत यह है कि ग्राम बिलवा परगना, तहसील और जिला बरेली का गाटा संख्या 506 झील के रूप में पंजीकृत है, लेकिन भू-माफिया ने इस पर अवैध कब्जा कर लिया है और इस पर कॉलोनी विकसित करने की प्रक्रिया में हैं। ट्रिब्यूनल ने 10 जुलाई को परियोजना प्रस्तावक सहित प्रतिवादियों को पक्षकार बनाया था।


पीसीबी ने यह रिपोर्ट दाखिल की थी एनजीटी में
यूपी पीसीबी की ओर से 25 सितंबर को दाखिल जवाब में खुलासा किया गया है कि राजस्व अभिलेखों में तालाब 0.1260 हेक्टेयर क्षेत्र में मौजूद है। पीसीबी का रुख यह है कि राजस्व विभाग की सूचना के अनुसार ग्राम बिलवा की खतौनी खाता संख्या 00309 की गाटा संख्या 508 वर्तमान राजस्व अभिलेखों में झील के रूप में अंकित है। झील एल्डिको टाउनशिप के वर्तमान स्वीकृत/अनुमोदित मानचित्र की सीमा के पास है, तालाब की गहराई बहुत कम या उथली गहराई लगभग 1 से 3 फुट है।


जिला मजिस्ट्रेट की ओर से यह रिपोर्ट दाखिल की गई थी
एनजीटी ने कहा है कि जिला मजिस्ट्रेट की ओर से भी 26 सितंबर को जवाब दाखिल किया। समिति की रिपोर्ट के अनुसार गाटा संख्या 508 वर्तमान में राजस्व अभिलेखों में झील के रूप में दर्ज है, जो एल्डिको इंफ्राबिल्ड लिमिटेड की निर्मित अस्थायी चारदीवारी से घिरी है। झील में कुछ मात्रा में निर्माण और विध्वंस अपशिष्ट भी डाला था। झील न तो बरेली विकास प्राधिकरण से अनुमोदित एल्डिको टाउनशिप के मानचित्र का हिस्सा है और न ही यह प्राधिकरण की सूची में सूचीबद्ध है।


एल्डिको सिटी के प्रस्ताव का भी रिपोर्ट में उल्लेख
एनजीटी ने आदेश में कहा है कि जिला मजिस्ट्रेट की रिपोर्ट में तालाब की भूमि के आदान-प्रदान के लिए प्रतिवादी यानी एल्डिको सिटी के प्रस्ताव का भी उल्लेख है, ताकि तालाब को चारदीवारी के बाहर स्थानांतरित किया जा सके और प्रतिवादी की निजी भूमि के साथ तालाब की भूमि का आदान-प्रदान करने के लिए 20 सितंबर के प्रस्ताव का संदर्भ दिया है। जिला मजिस्ट्रेट की रिपोर्ट में इस संबंध में राज्य सरकार के दिशा-निर्देशों का उल्लेख है, लेकिन उक्त दिशा-निर्देश के रूप में वर्णित कोई उत्तर रिकॉर्ड पर नहीं रखा गया है। वहीं, एल्डिको सिटी की ओर से उपस्थित अधिवक्ता ने जवाब प्रस्तुत किया कि एक अक्टूबर को अपराह्न 3 बजे के बाद दाखिल किया था, इसलिए यह रिकॉर्ड पर नहीं आया है।

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