Auraiya: किशोरी से छेड़खानी करने पर दोषी युवक को मिली तीन वर्ष की कैद
20 हजार रुपये अर्थदंड भी लगा
औरैया, अमृत विचार। थाना दिबियापुर क्षेत्र में राह चलते एक किशोरी के साथ छेड़खानी करने के दोषी आवास उर्फ रिंकू निवासी जमौली को विशेष न्यायाधीश (पॉक्सो अधिनियम मनराज सिंह ने तीन वर्ष के कठोर कारावास की सजा से दंडित किया है। उस पर 20 हजार रूपये अर्थदंड भी लगाया गया।
मामले की अभियोजन की ओर से पैरवी करा रहे डी.जी.सी. अभिषेक मिश्रा व विशेष लोक अभियोजक (पॉक्सो) मृदुल मिश्रा ने बताया कि पीड़िता ने पुलिस अधीक्षक को तहरीर देकर यह मुकदमा दिबियापुर पंजीकृत कराया। उसने लिखा कि वह 10 अप्रैल 2018 की सुबह 6.30 बजे कॉलेज पेपर देने जा रही थी।
जैसे वह बिहारीपुर के आगे पहुंची तभी ग्राम जमौली निवासी आवास उर्फ रिंकू ने रास्ता रोक लिया और बदनियती से उसके साथ छेड़खानी करने लगा। वह चिल्लाई तो मौके पर राहगीर आ गये, जिस पर आरोपी गालियां व धमकी देकर भाग गया। वादिनी ने सारी बात घर पर बताई तो उसकी मां उलाहना देने आरोपी के घर गई तो आवास की मां बोली कि लड़की की शादी आवास से कर दो। पीड़िता 17 वर्ष की है।
पुलिस ने किशोरी के साथ छेड़खानी का मुकदमा दर्ज किया व विवेचना में मामला सही पाये जाने पर आरोप पत्र कोर्ट में प्रस्तुत किया। यह मुकदमा विशेष न्यायालय (पॉक्सो) के समक्ष चला, जिसका निर्णय मंगलवार को हुआ। इसके पूर्व अभियोजन की ओर से विशेष लोक अभियोजक मृदुल मिश्रा ने उसे गंभीर प्रकृति का अपराध बताते हुए कठोर सजा देने की मांग की। बचाव पक्ष ने उसे निर्दोष बताया।
दोनों पक्षों को सुनने के बाद अपर सत्र न्यायाधीश मनराज सिंह ने अभियुक्त आवास उर्फ रिंकू को तीन वर्ष के कठोर कारावास व 20 हजार रूपये अर्थदंड की सजा से दंडित किया। कोर्ट ने जमा कराई गई अर्थदंड की धनराशि में से आधी धनराशि पीड़िता, वादिनी को अदा करने का भी अदिश दिया।
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