अदालत का फैसला : आरोपियों का गैंगस्टर एक्ट में भी हुआ रिमांड मंजूर

भदरसा सामूहिक दुष्कर्म मामले में कड़ी सुरक्षा के बीच कोर्ट में पेश किए गए आरोपी

अदालत का फैसला : आरोपियों का गैंगस्टर एक्ट में भी हुआ रिमांड मंजूर

अयोध्या अमृत विचार: भदरसा में किशोरी के साथ हुए सामूहिक दुष्कर्म के मामले में आरोपियों की मुश्किलें बढ़ती ही जा रही हैं। सोमवार को दोनों आरोपियों को गैंगस्टर एक्ट के तहत भी न्यायिक अभिरक्षा में लिया गया। विवेचक राम जन्मभूमि थाना के थानाध्यक्ष देवेंद्र कुमार पांडेय की मौजूदगी में दोनों आरोपियों को जेल से कड़ी सुरक्षा में लाकर कोर्ट के समक्ष पेश किया गया। विशेष न्यायाधीश गैंगस्टर कोर्ट के जज मोहिंदर कुमार ने विवेचक की ओर से प्रस्तुत केस डायरी में मौजूद प्रपत्रों को देखने के बाद दोनों को गैंगस्टर एक्ट की धाराओं के तहत रिमांड मंजूर किया।

विशेष लोक अभियोजक गिरोहबंद अधिनियम विकास शुक्ला ने बताया कि इसकी रिपोर्ट पीड़िता की मां ने 29 जुलाई 2024 को दर्ज कराई थी, जिसमें कहा था कि उसकी 12 वर्षीय पुत्री खेत में काम कर रही थी। मोईद खान का नौकर राजू खेत में पहुंचा और उसे बुलाकर बेकरी के कारखाने में ले गया। वहां मोईद खान ने उसके साथ दुष्कर्म किया और राजू ने मोईद के मोबाइल से इसका वीडियो बनाया।

राजू के ऊपर भी दुष्कर्म का आरोप है। इस तहरीर पर राजू खान निवासी मुराई टोला कस्बा भदरसा व मोईद अहमद निवासी मुराई टोला के ऊपर सामूहिक दुष्कर्म और पाक्सो एक्ट की धाराओं के तहत अभियोग पंजीकृत हुआ था। इसके अलावा मोईद खान के ऊपर और मुकदमे हैं। इन्हीं सबका हवाला देते हुए प्रशासन ने दोनों आरोपियों के खिलाफ गैंगस्टर एक्ट के तहत कार्रवाई की।

सोमवार को मामले के दोनों आरोपियों को जेल से कड़ी सुरक्षा में मिलाकर अदालत के समक्ष पेश किया गया। बचाव पक्ष व अभियोजन पक्ष की ओर से रिमांड पर बहस हुई। कोर्ट ने दोनों को 25 अक्टूबर तक के लिए गैंगस्टर एक्ट में न्यायिक अभिरक्षा में भेज दिया।