Irfan Solanki: इरफान सोलंकी की अपील पर नहीं हो सकी बहस, अब 27 सितंबर को होगी सुनवाई
प्रयागराज। इलाहाबाद हाईकोर्ट में सपा के पूर्व विधायक इरफान सोलंकी की अपील पर बहस नहीं हो सकी। अब मामले की अगली सुनवाई आगामी 27 सितंबर को सूचीबद्ध की गई है। अगली सुनवाई पर विधायक के अधिवक्ता प्रत्युत्तर हलफनामा दाखिल करेंगे।
मालूम हो कि जाजमऊ की डिफेंस कॉलोनी में नजीर फातिमा नाम की महिला का घर जलाए जाने के मामले में कानपुर की सीसामऊ विधानसभा से सपा के निर्वतमान विधायक इरफान सोलंकी और उनके भाई रिजवान सोलंकी को एमपी/एमएलए कोर्ट ने 7 साल की सजा सुनाई थी।
उपरोक्त आदेश के खिलाफ विधायक द्वारा हाईकोर्ट में अंतिम फैसला आने तक सजा पर रोक लगाए जाने और जमानत पर रिहा किए जाने की मांग लेकर वर्तमान अपील दाखिल की गई। मामले की सुनवाई न्यायमूर्ति राजीव मिश्रा की एकलपीठ के समक्ष हुई।
पिछली सुनवाई में इरफान सोलंकी के अधिवक्ताओं ने अपना पक्ष रखा था, जिस पर कोर्ट ने राज्य सरकार से दो हफ्तों के अंदर जवाब मांगा था। सरकार मामले में जवाब दाखिल कर चुकी है। अब विधायक के अधिवक्ता अपना पक्ष रखेंगे। बता दें कि विधायक इरफान सोलंकी के खिलाफ नज़ीर फातिमा के घर पर कब्जा करने की मंशा से आगजनी के मामले सहित 11 और मुकदमे दर्ज हैं।
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