Auraiya: किशोरी के अपहरण व दुष्कर्म के दोषी को मिला दस वर्ष का कारावास
औरैया, अमृत विचार। करीब सात वर्ष पूर्व थाना दिबियापुर क्षेत्र से एक 16 वर्षीय किशोरी को बहला फुसलाकर ले जाने व उसके साथ दुष्कर्म करने के दोषी संदीप को विशेष न्यायाधीश (पॉक्सो अधिनियम) मनराज सिंह न दस वर्ष के कठोर कारावास की सजा से दंडित किया है। उस पर 20 हजार रुपये अर्थदंड भी लगाया गया।
अभियोजन की ओर से पैरवी कर रहे डी.जी.सी.अभिषेक मिश्रा नियोजन विशेष लोक अभियोजक (पॉक्सो) मृदुल मिश्रा ने बताया कि थाना दिबियापुर में पीड़िता की मां ने उक्त मामला पंजीकृत कराया। वादिनि के अनुसार 07-09-2017 की दोपहर 12 बजे उसकी 16 वर्षीय पुत्री को बहला फुसलाकर संदीप निवासी नौगवां ले गया। पुलिस ने मामला पंजीकृत कर विवेचना की तो संदीप व सह अभियुक्त दुर्वेश के विरुद्ध आरोप पत्र कोर्ट में दाखिल किया।
सह अभियुक्त दुर्वेश के किशोर अपचारी घोषित होने के दिन 01-09-2023 को उसकी पत्रावली न्यायालय किशोर न्याय बोर्ड औरैया प्रेषित की गई। मामले का खुलासा 16-09-2017 को होने पर संदीप के विरुद्ध किशोरी के अपहरण व दुष्कर्म को मामला विशेष न्यायाधीश (पॉक्सो अधि.) में चला। अभियोजन की ओर से विशेष लोक अभियोजक मृदुल मिश्रा ने नाबालिग के साथ गंभीर अपराध करने के दोषी को कठोर दंड देने की बहस की।
वहीं बचाव पक्ष ने कहा कि अभियुक्त 30 वर्षीय शादी शुदा व्यक्ति है। उस पर माता-पिता के भरण पोषण की जिम्मेदारी है, अतः नरम दृष्टिकोण अपनाया जाए। दोनों पक्षों को सुनने के बाद अपर सत्र न्यायाधीश मनराज सिंह ने दोषी संदीप को दस वर्ष के कठोर कारावास की सजा से दंडित किया। दोषी पर 20 हजार रुपये अर्थदंड भी लगाया गया। दोषी संदीप को जिला कारागार इटावा भेज दिया गया।