पूर्व पुलिस आयुक्त ने न्यायाधीश के खिलाफ दर्ज कराया मानहानि का मुकदमा, मांगा एक करोड़ रुपये का हर्जाना, जानें मामला

पूर्व पुलिस आयुक्त ने न्यायाधीश के खिलाफ दर्ज कराया मानहानि का मुकदमा, मांगा एक करोड़ रुपये का हर्जाना, जानें मामला

गुरुग्राम। गुरुग्राम के पूर्व पुलिस आयुक्त कृष्ण कुमार राव ने एक न्यायाधीश के खिलाफ मानहानी का मुकदमा दायर कर उनसे एक करोड़ रुपये का हर्जाना मांगा है। पूर्व पुलिस आयुक्त कृष्ण कुमार राव ने न्यायाधीश के उस आदेश के खिलाफ मुकदमा दायर किया है जिसमें उन्होंने राव पर ''प्रतिकूल टिप्पणी'' की थी। राव ने अतिरिक्त सिविल न्यायाधीश (सीनियर डिवीजन) विक्रमजीत सिंह की अदालत में सोमवार को यह मुकदमा दायर किया और उसी दिन मामले की सुनवाई हुई। अदालत अब 21 नवंबर को इस मामले की फिर से सुनवाई करेगी।

भारतीय पुलिस सेवा (आईपीएस) के वरिष्ठ अधिकारी के अनुसार, अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश अमित सहरावत ने फरवरी 2022 में पारित एक आदेश में करोड़ों रुपये की डकैती के मामले के सिलसिले में गुरुग्राम पुलिस के पूर्व उपायुक्त धीरज सेतिया की जमानत याचिका यह कहते हुए खारिज कर दी थी कि मामले में जो दिख रहा है उससे कहीं अधिक है। 

न्यायाधीश ने कहा कि मामले में मुख्य संदिग्ध डॉक्टर सचिंदर जैन नवल द्वारा की गई स्वीकारोक्ति के आधार पर, यह संदिग्ध लगता है कि सेतिया, जिस पर मामले में जांच को पटरी से उतारने के लिए रिश्वत लेने का आरोप है, राव के अधीन ऐसा कर सकता है, विशेषकर यह देखते हुए कि गैंगस्टर गुरुग्राम कमिश्नरेट में उससे मिलने आते थे। 

आदेश कहता है, अदालत ने यह भी कहा था कि जांचकर्ता यह निर्धारित नहीं कर सके कि क्या यह पूरी प्रक्रिया संदिग्ध की हिरासत के बिना पूर्व पुलिस आयुक्त की सहमति से की गई थी। पूर्व पुलिस आयुक्त कृष्ण कुमार राव ने दायर किए गए मानहानि के मुकदमे में तर्क दिया कि न्यायाधीश की टिप्पणी अनुमान पर आधारित थी और इसका कोई न्यायिक आधार नहीं था। उन्होंने कहा कि घटनाओं के बारे में उनकी कथित अज्ञानता संबंधी टिप्पणियां व्यक्तिगत प्रकृति की थीं और जमानत आवेदन के निर्णय से संबंधित नहीं थीं। 

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