अदालत का फैसला : नाबालिग से दुष्कर्म प्रकरण में एक को उम्रकैद 

अदालत का फैसला : नाबालिग से दुष्कर्म प्रकरण में एक को उम्रकैद 

बाराबंकी, अमृत विचार। अपर सत्र न्यायाधीश, विशेष न्यायाधीश (पॉक्सो एक्ट) ने नाबालिग के साथ दुष्कर्म के आरोपी को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। वहीं एक लाख रूपये अर्थदण्ड अदा करने का आदेश दिया है। 

कार्ययोजना के तहत मॉनीटरिंग सेल न्यायालय में प्रभावी पैरवी व साक्ष्य हेतु महत्वपूर्ण गवाहों को प्रस्तुत कर न्यूनतम समय में अधिकतम सजा दिलाये जाने की कार्यवाही कर रहा है।  इसी क्रम में थाना रामसनेहीघाट पर नाबालिग के साथ दुष्कर्म की घटना के सम्बन्ध में पंजीकृत पॉक्सो एक्ट से सम्बन्धित अभियुक्त पप्पू पुत्र राजाराम उर्फ जगेसर निवासी ग्राम बाजपुर थाना असन्द्रा को उपरोक्त धाराओं में अपर सत्र न्यायाधीश, विशेष न्यायाधीश (पॉक्सो एक्ट) कोर्ट संख्या 45 ने दोषसिद्ध करते हुए आजीवन कारावास व एक लाख रूपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया।

संक्षिप्त विवरण के अनुसार 17 अप्रैल 2019 को थाना रामसनेहीघाट क्षेत्रान्तर्गत निवासी वादी ने अभियुक्त के विरुद्ध उसकी नाबालिग नातिन के साथ दुष्कर्म करने के सम्बन्ध में सूचना दी। सूचना के आधार पर थाना रामसनेहीघाट पर पॉक्सो एक्ट बनाम पप्पू पुत्र राजाराम उर्फ जगेसर निवासी ग्राम बाजपुर थाना असन्द्रा पंजीकृत किया गया। तत्कालीन विवेचक ने साक्ष्य संकलन कर वैज्ञानिक विधि से विवेचना पूर्ण कर अभियुक्त के विरुद्ध न्यायालय में आरोप पत्र प्रेषित किया। अभियोग में आरोपी पप्पू को गिरफ्तार कर 74 दिवस में आरोप पत्र न्यायालय दाखिल किया गया।

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