Kanpur: अवनीश दीक्षित के साथी पत्रकार अभिनव शुक्ला ने मुकदमा खत्म करने की याचिका की दाखिल...हाईकोर्ट ने की खारिज
मुकदमा खत्म करने की याचिका हाईकोर्ट में निरस्त
कानपुर, अमृत विचार। बिकरू कांड के पैरोकार अधिवक्ता सौरभ भदौरिया की ओर से अवनीश दीक्षित समेत 8 पत्रकारों के खिलाफ दर्ज रंगदारी का मुकदमा खारिज करने की याचिका हाईकोर्ट ने खारिज कर दी है। सौरभ ने अवनीश व उसके साथियों के खिलाफ कनपटी पर पिस्तौल रख कर 20 लाख रुपये रंगदारी मांगने का मुकदमा नजीराबाद थाने में दर्ज कराया था। आरोपियों में कई पत्रकार भी हैं। इस मामले में एक आरोपी पत्रकार अभिनव शुक्ला की ओर से हाईकोर्ट में मुकदमा खत्म करने की याचिका दाखिल की गई थी। जिसे हाईकोर्ट ने खारिज कर दिया।
नीरज अवस्थी की जमानत पर सुनवाई 7 को
जूही लाल कॉलोनी निवासी राबिया बेगम ने मकान कब्जाने के आरोप में प्रेस क्लब के पूर्व उपाध्यक्ष नीरज अवस्थी, प्रदीप श्रीवास्तव व मुंतजिर अंसारी समेत 40 से 50 अज्ञात लोगों के खिलाफ किदवई नगर थाने में मुकदमा दर्ज कराया था। किदवई नगर पुलिस ने नीरज अवस्थी व मुंतजिर अंसारी को जेल भेजा था। नीरज की ओर से एडीजे-6 की कोर्ट में जमानत याचिका दाखिल की गई। कोर्ट ने सुनवाई की तिथि 7 सितंबर निर्धारित की है।
ये भी पढ़ें- Kamlesh Fighter: बांदा और ओरछा से वीडियो वायरल कर रहा था कमलेश...मुकदमों से बचने के लिए बना पत्रकार