अदालत का फैसला : गैर इरादतन हत्या के मामले में आरोपी को छह साल की कैद, 5000 जुर्माना

अदालत का फैसला : गैर इरादतन हत्या के मामले में आरोपी को छह साल की कैद, 5000 जुर्माना

मुरादाबाद, अमृत विचार: अदालत ने गैर इरादतन हत्या के मामले में आरोपी को दोषी करार देते हुए छह साल की सजा सुनाई है। साथ ही पांच हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया है। आरोपी ने 2018 में कहासुनी पर वादी के चाचा के सिर पर डंडा मार दिया था। इलाज के दौरान चाचा की मृत्यु हो गई। आरोपी के खिलाफ कटघर थाने में मुकदमा दर्ज किया गया था।

थाना क्षेत्र के बीच होली मैदान निवासी रवि सिंह ने 8 नवंबर 2018 में दी तहरीर में बताया था कि राजू पुत्र चन्द्रपाल से उनके चाचा संजू सिंह से मामूली विवाद हो गया था। दो दिन बाद राजू अपने साथियों के साथ घर पर आ धमका। कहासुनी में राजू ने संजू के सिर पर डंडा मार दिया। वह गंभीर रूप से घायल हो गए थे।

बाद में इलाज के दौरान उनकी मौत हो गई। रवि ने राजू समेत अन्य लोगों के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कराई थी। सरकारी अधिवक्ता अशोक कुमार यादव ने बताया है कि सोमवार को कोर्ट ने साक्ष्यों के आधार पर राजू को दोषी करार देते हुए छह साल की सजा सुनाई है। साथ ही पांच हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया है। वहीं अन्य लोगों के खिलाफ पुख्ता साक्ष्य न मिलने से केस से बरी कर दिया गया है।

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