सुल्तानपुर : लंभुआ भाजपा विधायक सीताराम वर्मा समेत छह ने किया सरेंडर

जमानत मंजूर कर कोर्ट ने रिहाई का दिया आदेश 

सुल्तानपुर : लंभुआ भाजपा विधायक सीताराम वर्मा समेत छह ने किया सरेंडर

सुलतानपुर, अमृत विचारः बीते विधानसभा चुनाव के दौरान बिना अनुमति जन सभा कर प्रचार आदर्श चुनाव आचार संहिता का उल्लंघन करने के आरोपों में एमपी- एमएलए कोर्ट के विशेष मजिस्ट्रेट शुभम वर्मा की अदालत में बुधवार को लंभुआ विधायक सीताराम वर्मा समेत छह आरोपियों ने आत्मसमर्पण कर दिया। विशेष मजिस्ट्रेट ने आरोपियों की जमानत मंजूर कर रिहाई का आदेश दिया । 

विशेष लोक अभियोजन वैभव पांडेय के मुताबिक 23 फरवरी 2022 को विधानसभा चुनाव प्रचार के दौरान सीताराम वर्मा ने लंभुआ क्षेत्र केशवपुर महात्मा गांधी मनरेगा खेलकूद मैदान ग्राम खड़ुआन में बिना प्रशासन की अनुमति के चुनावी सभा की थी। जिस पर उड़न दस्ता प्रभारी विपुल कुमार उपाध्याय ने केस दर्ज कराया था। इसी मुकदमे में कोर्ट ने बीती तारीख पर आरोपी विधायक सीताराम वर्मा, खड़ुआन निवासी अजय वर्मा, संतराम वर्मा, शुभम वर्मा, पवन, रंजीत वर्मा पर समन जारी कर तीन जुलाई को तलब किया था । कोर्ट में आत्मसमर्पण के दौरान बाहर विधायक के समर्थक मौजूद रहे। विधायक ने कहा राजनीतिक द्वेष से उन्हें फंसाया गया है। कानून सर्वाेपरि है। मुझे न्यायालय पर पूर्ण विश्वास है। मामले में अभियोजन साक्ष्य के लिए कोर्ट ने 11 जुलाई की तारीख नियत की है।

धोखाधड़ी के आरोपी की जमानत कोर्ट से मंजूर

वृद्ध की बीमारी का नजायज फायदा उठाकर धोखाधड़ी से वसीयत लिखाने के आरोपी रवीन्द्र सिंह को सेशन जज जेपी पांडेय ने जमानत दी है। आरोपी के वकील अरविन्द सिंह राजा ने अर्जी पेश कर कहा कि रवीन्द्र सिंह पर गलत ढंग से धोखाधड़ी और जालसाजी का मुकदमा उसकी चचेरी बहन हेमलता ने दर्ज करा दिया है। चांदा थाना के शाहपुर देवाढ़ निवासी शोभनाथ की मौत 20 जुलाई 2021 को हुई थी। मौत के एक दिन पहले शोभनाथ के भतीजे आरोपी रवीन्द्र सिंह ने वसीयत लिखाई जो रजिस्टर्ड नही हो सकी। कोर्ट ने साक्ष्यों और तर्कों के आधार पर 13 जून से जेल में बंद आरोपी की अर्जी मंजूर कर जेल से रिहाई का आदेश दिया है।

जेल में बंद आरोपी की रिहाई का आदेश 

 घर में घुसकर नाबालिग किशोरी से दुराचार और धमकी देने के मामले में कुड़वार थाना क्षेत्र के उज्ज्वल पांडेय को पाक्सो कोर्ट के न्यायाधीश नीरज श्रीवास्तव ने जमानत दी है। अधिवक्ता सन्तोष पांडेय ने आरोपी की जमानत अर्जी पेश कर कहा कि उसे रंजिश में गलत आरोपों में फंसा कर जेल भेजा गया। बीते छह जून की कथित घटना में आरोपी को 17 जून को पुलिस ने जेल भेजा था। साक्ष्यों और तर्कों के आधार पर कोर्ट ने आरोपी की जमानत मंजूर कर जेल से रिहाई का आदेश दिया है।

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