बरेली: नया कानून लागू, पर थानों में पुरानी धाराओं में ही दर्ज हो रहे मुकदमे

दो दिन में दर्ज हुए 16 मुकदमे, 14 में लगाईं पुराने कानून की धाराएं

बरेली: नया कानून लागू, पर थानों में पुरानी धाराओं में ही दर्ज हो रहे मुकदमे

बरेली, अमृत विचार। देश भर में एक जुलाई से भारतीय न्याय संहिता लागू हो चुकी है, लेकिन असमंजस की स्थिति में पुलिसकर्मी अभी भी भारतीय दंड संहिता के अंतर्गत रिपोर्ट दर्ज कर रहे हैं। एक जुलाई से दो जुलाई तक जिले भर के थानों में करीब 16 अपराध दर्ज हुए। इनमें से सिर्फ तीन अपराध ही बीएनएस के तहत दर्ज किए गए। 13 मामले भारतीय दंड संहिता की धाराओं में दर्ज हुए हैं। हालांकि पुलिसकर्मियों का कहना है कि इनकी धाराओं में संशोधन कर दिया जाएगा।

बारादरी थाने में एक व दो जुलाई को धोखाधड़ी, एक्सीडेंट और लूट के तीन मुकदमे दर्ज हुए हैं, लेकिन तीनों अपराध भारतीय दंड संहिता के तहत दर्ज किए गए। सुभाषनगर में दर्ज पांच मुकदमों में से एक बीएनएस तथा चार मुकदमे भारतीय दंड संहिता के तहत दर्ज हुए हैं। शीशगढ़ और मीरगंज में मारपीट के अपराध बीएनएस के तहत दर्ज किए गए हैं। भुता में दर्ज मारपीट का एक मुकदमा भारतीय दंड संहिता के तहत दर्ज किया गया है। शीशगढ़ और शेरगढ़ में दर्ज एक मुकदमा भारतीय दंड संहिता के तहत दर्ज किया गया है। 

पुलिसकर्मियों ने बताया कि रिपोर्ट दर्ज करते वक्त उन्हें ध्यान नहीं रहता है और चूक हो जाती है। हालांकि बाद में इसे सुधारने की बात कही। पुलिसकर्मियों ने बताया कि अभी धाराएं समझने में समय लगेगा। कुछ दिन की समस्या है, बाद में सही हो जाएगा। एसपी यातायात शिवराज ने बताया कि यदि किसी पुलिसकर्मी को कहीं पर समस्या हो रही है तो वह उनसे संपर्क कर सकता है या अपर निदेशक अभियोजन से जानकारी प्राप्त कर सकता है।

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