Kanpur: नए कानून को लेकर कमिश्नरेट में लगी पाठशाला, संभ्रांत नागरिकों को जानकारी देकर बताया गया सजा का प्रावधान
कानपुर, अमृत विचार। भारतीय दंड संहिता, दंड प्रक्रिया संहिता व साक्ष्य अधिनियम के स्थान पर भारतीय न्याय संहिता 2023, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 और भारतीय साक्ष्य अधिनियम 2023 लागू हो गई है। सोमवार को नए कानूनों के बारे में लोगों को जानकारी देने के लिए पुलिस कार्यालय स्थित सभागार में आयोजित गोष्ठी का राष्ट्रगान के साथ शुरुआत की गई।
उन्होंने कहा कि समय के साथ कानूनों में बदलाव की जरूरत महसूस की जा रही थी। कई धाराओं में परिवर्तन हुआ है। इसमें मारपीट, महिला अपराध, चोरी, मिथ्या साक्ष्य, लूट, विवाहित महिला संबधी अपराध, सड़क दुर्घटना, महिला संबधी अपराध शामिल हैं। कुछ अपराधों के लिए नई धाराएं भी जोड़ी गईं हैं। नाबालिग से दुष्कर्म करने वाले को मृत्युदंड दिया जाएगा। जिसके बाद सभी ने नए कानून का स्वागत किया।
वहीं पुलिस कमिश्नर के निर्देश पर कमिश्नरेट के 52 थानों में थानेदारों ने लोगों को नए कानून के बारे में जानकारी दी। चारों जोन में डीसीपी ने भी बैठक की। थानों को भी इस मौके पर सजाया गया था। वहीं गोष्ठी में मौजूद भारतीय उद्योग व्यापार मंडल के प्रदेश वरिष्ठ महामंत्री ज्ञानेश मिश्र ने पुलिस कमिश्नर अखिल कुमार से ड्राइवर से संबंधित कानून के बारे मे जानकारी देने को कहा तब सीपी ने इस कानून के फिलहाल स्थगित होने की जानकारी दी। पूरे महानगर मे दो पहिया, चार पहिए व कॉमर्शियल वाहनों और हर गाड़ी का बाज़ारों मे भारी संख्या मे हो रहे चालान पर रोक लगाने की मांग की।
व्यापार मंडल के महानगर अध्यक्ष गुरुज़िन्दर सिंह ने कहा कि बर्रा थाना मे एक व्यापारी मनीष वंसदानी पर झूठा मुकदमा लिखवाया गया जिसे स्पंज करने की मांग की। सर्राफा एसो के मुकुल वर्मा व पुष्पेंद्र जायसवाल ने थानों में पीड़ित द्वारा भी अपने लिए मोबाइल से रिकॉडिंग करने की बात कही। इस मौके पर व्यापार मंडल के युवा अध्यक्ष आशीष मिश्र, वरिष्ठ उपाध्यक्ष अब्दुल वहीद, वरिष्ठ मंत्री संजय भदौरिया, ग्रामीण अध्यक्ष मुन्ना रॉय, युवा महामंत्री विनायक पोद्दार, मनीष वंसदानी, ग्रामीण महामंत्री सौरभ गुप्ता, जीतेन्द्र सिंह, किशोर सक्सेना आदि रहे।