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अदालत का फैसला : छेड़छाड़ के दोषी को कोर्ट ने सुनाई तीन साल की सजा
By Vinay Shukla
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सुलतानपुर, अमृत विचारः जयसिंहपुर थाना क्षेत्र के एक गांव में तीन साल पूर्व 15 वर्षीय नाबालिग किशोरी से घर में घुसकर छेड़छाड़ करने के आरोपी महेन्द्र अग्रहरि को पॉक्सो कोर्ट न्यायाधीश नीरज श्रीवास्तव ने सोमवार को तीन साल के कारावास की सजा सुनाई।
एडीजीसी रमेश चन्द्र सिंह के मुताबिक दोषी ने 12 जनवरी 2021 को घर में अकेली पाकर किशोरी से छेड़छाड़ किया था। पीड़िता के परिवार वालों की तहरीर पर केस दर्ज कर पुलिस ने आरोपी के खिलाफ चार्जशीट दाखिल की।
अभियोजन पक्ष की तरफ मुकदमे के दौरान पेश किए गये गवाहों के साक्ष्यों के आधार पर कोर्ट ने शनिवार को आरोपी महेन्द्र को दोषी ठहराया था, जिसकी सजा के बिन्दु पर सुनवाई करते हुए न्यायाधीश नीरज श्रीवास्तव ने सोमवार को दोषी को तीन साल की सजा सुनाई।
कोर्ट ने दोषी पर 21 हजार रुपए अर्थदंड भी लगाया। कोर्ट ने अर्थदंड की आधी धनराशि बतौर क्षतिपूर्ति पीड़िता को देने का आदेश भी दिया है।
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