बलिया में छात्र के हत्यारे को आजीवन कारावास, लगाया जुर्माना

बलिया में छात्र के हत्यारे को आजीवन कारावास, लगाया जुर्माना

बलिया, अमृत विचार। जिले की एक अदालत ने एक छात्र की हत्या के मामले में शनिवार को एक आरोपी को दोषी करार देते हुए आजीवन कारावास की सजा सुनाई। अभियोजन पक्ष के अनुसार जिले में खेजुरी थाना क्षेत्र के करम्बर गांव में 30 अगस्त 2023 की रात टाउन डिग्री कॉलेज के बीकॉम द्वितीय वर्ष के 19 वर्षीय छात्र बादल पटेल की चाकू घोंपकर हत्या कर दी गयी थी। घटना के समय पटेल अपने घर के बाहर सो रहा था। इस मामले में बादल के चाचा पप्पू पटेल की तहरीर पर मुकदमा दर्ज किया गया था। पुलिस ने मामले की जांच के बाद आरोपी विशाल राजभर और एक नाबालिग लड़के के विरुद्ध न्यायालय में आरोप पत्र दाखिल किया था। 

नाबालिग का मामला किशोर न्यायालय में विचाराधीन है। पुलिस अधीक्षक देव रंजन वर्मा ने बताया कि न्यायाधीश महेश चंद्र वर्मा की अदालत ने दोनों पक्षों को सुनने के बाद विशाल को दोषी करार देते हुए आजीवन कारावास की सजा सुनायी और उसपर 10 हजार रुपए का जुर्माना भी लगाया। 

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