बदायूं: चुनाव आचार संहिता के उल्लंघन मामले में सपा सांसद धर्मेंद्र यादव बरी

बदायूं: चुनाव आचार संहिता के उल्लंघन मामले में सपा सांसद धर्मेंद्र यादव बरी

बदायूं, अमृत विचार: आचार संहिता उल्लंघन के मामले में आजमगढ़ से सपा सांसद धर्मेद्र यादव को बरी कर दिया है। इनके साथ ही अन्य 29 आरोपियों को भी आरोप मुक्त किया गया है। आजमगढ़ सांसद सहित सभी पर दर्ज मुकदमें की सुनवाई एमपी एमएलए कोर्ट में चल रही थी। शुक्रवार को सुनवाई के बाद कोर्ट ने इन सभी के पक्ष में फैसला सुनाया है। साथ ही वाद की विवेचना करने वाले दरोगा भानू प्रताप पर विभागीय कार्रवाई के लिए एसएसपी को आदेश दिए हैं। कहा कि कार्रवाई के बाद न्यायायल को भी अवगत कराया जाए। 

 साल 2022 के विधानसभा चुनाव के समय तत्कालीन एसडीएम सदर सुखलाल प्रसाद वर्मा ने आचार संहिता के उल्लंघन का मामला दर्ज कराया गया था। प्रकरण एमपी एमएलए सिविल जज सीनियर डिजीवन लीलू सिंह के कोर्ट में विचाराधीन था। आरोप था की चुनाव के समय सपा के नेताओं की ओर से शहर के एक लॉन में शिक्षामित्रों और अनुदेशकों को बुलाकर सभा की। 

आरोप था  कि कार्यक्रम में प्रलोभन देकर मत हासिल करने का प्रयास किया गया। पुलिस ने इसी आरोप के साथ धर्मेंद्र यादव समेत 29 लोगों के खिलाफ चार्जशीट दाखिल की थी। तब से मामला कोर्ट में चल रहा था। आरोप संशोधन होने के बाद पत्रावली बहस मे लग गई थी। इसमें अभियोजन पक्ष अपने आरोप सिद्ध करने मे नाकाम रहा। सुनवाई के बाद न्यायाधीश ने सपा सांसद धर्मेद्र यादव सहित सभी 29 आरोपियों को बरी कर दिया। साथ ही कोर्ट ने मुकदमे में विवेचना करने वाले दरोगा पर विभागीय कार्रवाई करने के लिए एसएसपी को आदेशित किया है। तथा कार्रवाई के बाद कोर्ट को अवगत कराने के भी आदेश दिए हैं।

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