बंदी शुभम वर्मा की संदिग्ध मौत के मामले में जेल अधीक्षक समेत नौ के खिलाफ कोर्ट में अर्जी

 बंदी शुभम वर्मा की संदिग्ध मौत के मामले में जेल अधीक्षक समेत नौ के खिलाफ कोर्ट में अर्जी

सुलतानपुर, अमृत विचारः मोतिगरपुर थाना क्षेत्र के बढ़ौनाडीह भटपुरा निवासी शुभम वर्मा की तीन जून को जेल में संदिग्ध परिस्थितियों में मृत्यु के मामले में सीजेएम कोर्ट में जेल अधीक्षक नीरज कुमार समेत नौ के खिलाफ हत्या समेत अन्य आरोपों में केस दर्ज करने की अर्जी दाखिल की गई है। कोर्ट ने थाने से रिपोर्ट तलब कर सुनवाई के लिए तीन जुलाई की तारीख नियत की है। 

मृतक बंदी के भाई शिवम वर्मा ने वकील शेख नजर अहमद के जरिए कोर्ट में अर्जी देकर आरोपियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज करने की मांग की है। अधिवक्ता ने बताया तीन जून को जेल प्रशासन व अन्य जेल कर्मियों ने बढ़ौनाडीह भटपुरा निवासी बंदी शुभम वर्मा को जहर देकर व अन्दरूनी चोटें पहुंचाकर हत्या कर दी। सीजेएम नवनीत सिंह की अदालत में जेल अधीक्षक नीरज कुमार,  डिप्टी जेलर राजकुमार सिंह, गौरव कुमार सिंह, गणेश चतुर्वेदी, रीता श्रीवास्तव,  सविता व बढ़ौनाडीह निवासी सौरभ तिवारी, राहुल, शान्ती देवी के खिलाफ हत्या समेत अन्य आरोपों में केस दर्ज करने की मांग की गई है।

जेल में बंद आरोपी की रिहाई का आदेश 

दोस्तपुर थाना क्षेत्र में 16 दिन पूर्व राजेश प्रजापति से मोबाइल व नकदी लूट लेने के मामले में जेल में निरुद्ध आरोपी मंजीत पुत्र बेचनलाल को न्यायाधीश संतोष कुमार ने जमानत दी है। वकील सन्तोष पांडेय ने आरोपी मंजीत की अर्जी पेश कर उसका पक्ष रखकर पुलिस कार्रवाई पर सवाल उठाया तथा घटना का कोई स्वतंत्र साक्षी नही होने की बात कही। बीते 11 जून की घटना में दोस्तपुर थाना के करेथा गोसरपुर निवासी राजेश प्रजापति ने बाइक सवार अज्ञात लोगों पर बभनगवां के पास मोबाइल और नकदी लूट का मुकदमा मोतिगरपुर थाने में दर्ज कराया था। विवेचना में मंजीत का नाम प्रकाश में आया जिसके कब्जे से मोबाइल और नकदी बरामद कर पुलिस ने जेल भेजा था। साक्ष्यों और तर्कों के आधार पर कोर्ट ने आरोपी की जमानत याचिका स्वीकार कर रिहाई का आदेश दिया है।

यह भी पढ़ें:-सपा सांसद ने लोकसभा स्पीकर को पत्र लिखकर कहा- संसद से सेंगोल हटाकर लगाएं संविधान की कॉपी