Auraiya News: किशोरी के अपहरण व बलात्कार के दोषी को 10 वर्ष की कैद...कोर्ट ने 25 हजार रुपये जुर्माना भी ठोंका

औरैया में किशोरी के अपहरण व बलात्कार के दोषी को 10 वर्ष की कैद

Auraiya News: किशोरी के अपहरण व बलात्कार के दोषी को 10 वर्ष की कैद...कोर्ट ने 25 हजार रुपये जुर्माना भी ठोंका

औरैया, अमृत विचार। विशेष न्यायाधीश (पॉक्सो अधिनियम) मनराज सिंह ने सदर कोतवाली क्षेत्र के तीन वर्ष पुराने मामले में किशोरी के अपहरण व बलात्कार के दोषी सावन उर्फ अमित को दस वर्ष के कठोर कारावास की सजा से दंडित किया है। उस पर 25 हजार रुपये अर्थदंड भी लगाया गया।

अभियोजन पक्ष से पैरवी कर रहे डीजीसी अभिषेक मिश्रा व विशेष लोक अभियोजक (पॉक्सो) मृदुल मिश्रा ने बताया कि सदर कोतवाली में वादिनी ने रिपोर्ट लिखाई कि 28 नवंबर 2020 को उसकी 16 वर्षीय पुत्री को जेठ का 24 वर्षीय लड़का सावन घर से बहला फुसलाकर ले गया। पुलिस ने विवेचना के दौरान लड़की को बरामद कर आरोपी सावन उर्फ अमित के विरुद्ध अपहरण व बलात्कार की धाराओं में चार्जशीट कोर्ट में प्रस्तुत की। 

यह मुकदमा विशेष न्यायाधीश (पॉक्सो) कोर्ट में चला तथा बुधवार को इस मामले का निर्णय हुआ। अभियोजन की ओर से विशेष लोक अभियोजक (पॉक्सो) मृदुल मिश्रा ने आरोपी को कठोर दंड दिए जाने की बहस की। बचाव पक्ष ने उसे निर्दोष पाया। 

दोनों पक्षकारों को सुनने के बाद अपर सत्र न्यायाधीश मनराज सिंह ने सावन उर्फ अमित की किशोरी के अपहरण व बलात्कार का दोषी माना तथा उसे दस वर्ष के कठोर कारावास की सजा से दंडित किया। उस पर 25 हजार रुपये जुर्माना भी लगाया गया। अर्थदंड अदा न करने पर उसे एक वर्ष का अतिरिक्त कारावास भुगतना पड़ेगा। दोषी सावन उर्फ अमित निवासी रौतियापुर को जिला कारागार इटावा भेज दिया गया।

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