Kanpur: ई-केवाईसी होने पर ही एक्टिव रहेगा राशन कार्ड...विवाहित बेटी और मृतकों की देनी होगी जानकारी, नई बहुओं के जुड़ेंगे भी नाम

राशन कार्ड में दर्ज सभी लोगों को लगाना होगा अंगूठा, नहीं तो कार्ड रिजेक्ट

Kanpur: ई-केवाईसी होने पर ही एक्टिव रहेगा राशन कार्ड...विवाहित बेटी और मृतकों की देनी होगी जानकारी, नई बहुओं के जुड़ेंगे भी नाम

कानपुर, अमृत विचार। हर माह अगर राशन लेना है तो राशन कार्ड धारक को ई-केवाईसी कराना होगा। राशन कार्ड पर परिवार के जितने सदस्यों का नाम दर्ज है, सभी को ई-केवाईसी के तहत अंगूठा लगाना होगा। जरूरत पड़ने पर कोटेदार घर-घर जाकर ई-केवाईसी की प्रक्रिया पूरी कराएंगे। अगर ई-केवाईसी नहीं हुई तो राशन कार्ड रिजेक्ट हो जाएगा। यह व्यवस्था हर प्रकार के राशन कार्ड धारकों पर लागू होगी। 

नई गाइड लाइन के तहत ई-केवाईसी जरूरी है। शहर में 20 जून गुरुवार से यह प्रक्रिया शुरू होगी। इस संबंध में हर कोटेदार को प्रशिक्षित किया जा चुका है। जिला पूर्ति अधिकारी राकेश कुमार ने बताया कि ई-केवाईसी की अंतिम डेट अभी निर्धारित नहीं की गई है। सभी प्रकार के कार्ड धारकों को ई-केवाईसी करानी है।

अगर कार्ड के पांच लोगों का नाम दर्ज हैं, उसमें अगर कोई बच्चा भी है तो उसे भी ई-केवाईसी के तहत मशीन पर अंगूठा लगाना होगा। यह जिम्मेदारी कोटेदारों को दी गई है। निगरानी के लिए टीम बनाई गई है। राशन कार्ड धारकों को ई-केवाईसी के लिए कोटेदार से संपर्क करना होगा।

अगर जरूरत पड़ी तो कोटेदार घर-घर जाकर ई-केवाईसी की प्रक्रिया पूरी करेंगे। उन्होंने बताया कि जल्द ही ई-केवाईसी की अंतिम तारीख निर्धारित कर दी जाएगी। इस काम में तीन-चार माह का समय लग सकता है। उसके बाद अगर किसी ने ई-केवाईसी नहीं कराई है तो उसका राशन कार्ड निरस्त हो जाएगा। 

ई-केवाईसी कराने का उद्देश्य 

ई-केवाईसी के आदेश विभाग से इसलिए दिए गए हैं, क्योंकि राशन कार्ड में कई ऐसे लोगों के नाम दर्ज हैं, जो कार्ड के राशन का उपयोग नहीं करते हैं। मसलन जैसे किसी लड़की की शादी हो चुकी है, वह अपनी ससुराल में है और राशन लिया जा रहा है। किसी का निधन हो चुका है और नाम राशन कार्ड में चढ़ा है। ऐसे सदस्यों का नाम कार्ड से हटवाने के लिए ई-केवाईसी कराई जा रही है। जो एक्टिव सदस्य हैं उन्हें ही राशन दिया जाएगा। इस प्रक्रिया में नई बहुओं का नाम जोड़ा जा सकता है। 

ई-केवाईसी के लिए जरूरी प्रपत्र 

ई-केवाईसी में पहचान की पुष्टि और पर्सनल जानकारी डिजिटल रूप में प्राप्त की जाती है। जिला पूर्ति अधिकारी ने बताया कि पात्रों को आधार कार्ड की फोटो कॉपी जमा करनी होगी। ई-पॉश मशीन पर अंगूठा लगाना होगा। हर राशन कार्ड के इस डाटा को सुरक्षित रखा जाएगा। इसी के साथ यह प्रक्रिया निर्धारित समय पर दोहराई जाएगी। राशन लेने के लिए यह प्रक्रिया अनिवार्य है।

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