बरेली: इमामबाड़ा में तोड़फोड़ को अवैध बताते हुए रुकवाने की मांग

सहायक सर्वे आयुक्त वक्फ अंजना सिरोही ने अपर नगर आयुक्त और एसडीएम सदर को लिखा पत्र

बरेली: इमामबाड़ा में तोड़फोड़ को अवैध बताते हुए रुकवाने की मांग

बरेली, अमृत विचार। सहायक सर्वे आयुक्त वक्फ ने किला स्थित नवाब साहब के इमामबाड़ा में की जा रही तोड़फोड को अवैध बताते हुए उसे रोकने की मांग की है। उन्होंने एसडीएम सदर और अपर नगर आयुक्त को पत्र लिखकर कार्रवाई की भी मांग की है।

सहायक सर्वे आयुक्त वक्फ अंजना सिरोही ने पत्र में लिखा है कि ऐतिहासिक इमामबाड़ा को तोड़कर कॉम्पलेक्स बनवाने के लिए किए जा रहे अवैध निर्माण की कोशिश को रोकने का अनुरोध मुतवल्ली जमीर रजा ने किया है। शिया सेंट्रल वक्फ बोर्ड की तरफ से भी पत्र भेजकर बताया गया है कि वक्फ न्यायाधिकरण लखनऊ में तहव्वर अली बनाम उत्तर प्रदेश शिया सेंट्रल वक्फ बोर्ड के बीच चले मुकदमे के बाद वक्फ न्यायाधिकरण के आदेश पर शिया सेंट्रल वक्फ बोर्ड ने 17 दुकानों को वक्फ रजिस्टर से निरस्त कर दिया था। इमामबाड़ा अभी भी वक्फ अभिलेखों में दर्ज है। 

इससे पहले शिया सेंट्रल वक्फ बोर्ड के खिलाफ इमामबाड़ा को अपनी पुश्तैनी संपत्ति बताने वाली हुमा जैदी के अधिवक्ता सैयद अली मुर्तजा ने जानकारी दी थी कि अप्रैल 2024 में वक्फ न्यायाधिकरण ने आदेश दिया था कि शिया सेंट्रल वक्फ बोर्ड के सभी आदेश, जो वादीय व्यक्तिगत संपत्ति को वक्फ संख्या 1115 मानते हुए किए गए हैं, वो शून्य और अवैध घोषित किए जाते हैं।

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