UP में शिक्षित युवाओं के लिए रोजगार के अवसर प्रदान करने में मददगार बन रही है मुख्यमंत्री युवा स्वरोजगार योजना

प्रयागराज, अमृत विचार। उत्तर प्रदेश में प्रदेश के शिक्षित और बेरोजगार युवाओं को रोजगार देने के लिए शुरू की गई मुख्यमंत्री युवा स्वरोजगार योजना का लाभ तेजी से बेरोजगार युवाओं को मिल रहा है। इससे मिलने वाली वित्तीय मदद से युवा एक तरफ खुद से अपना व्यवसाय या स्टार्टअप शुरू कर रहे हैं तो वहीं दूसरी तरफ स्थानीय युवाओं के लिए भी इससे काम मिल रहा है। प्रयागराज में हर साल इस योजना से लाभांवित होने वाले बेरोजगार युवाओं की संख्या में बढ़ोत्तरी हो रही है ।
योजना से बेरोजगार युवाओं को मिली ₹2517 लाख की आर्थिक मदद
शिक्षित युवाओं के लिए रोजगार के अवसरों को सृजित करने के लिए शुरू की गई मुख्यमंत्री युवा स्वरोजगार योजना से युवाओं को अपना व्यवसाय शुरू करने में मदद मिल रही है। प्रयागराज में उपायुक्त उद्योग शरद टंडन का कहना है कि सरकार ने पिछले तीन वर्षों में इस योजना से बेरोजगार शिक्षित युवाओं को 2517.44 लाख की आर्थिक मदद दी है।
वित्तीय वर्ष 2020-21 में इस योजना में बेरोजगार शिक्षित युवाओं को ₹768 लाख की आर्थिक मदद दी गई। योजना से इन्हें ₹177 लाख की सब्सिडी भी मिली है। इसी तरह वर्ष 2021-22 में जिले में 231.120लाख की सब्सिडी दी गई। इसी तरह 2022-23 में ₹1090 लाख की आर्थिक मदद बेरोजगार युवाओं को प्रदान की गई जिसमे 271 लाख की उन्हें सब्सिडी दी गई है।
वित्तीय वर्ष 2023-24 में जनपद में 568 लाख की आर्थिक मदद इस योजना में युवाओं को दी गई जिसमे 142.27 लाख की सब्सिडी भी अलग से दी गई। इस अवधि में 303 युवाओं ने इस आर्थिक सहयोग से अपने स्टार्टअप विकसित किए हैं। इन स्टार्टअप से स्थानीय युवाओं को भी काम मिला है।
योजना में 25 लाख तक की वित्तीय सहायता देती है सरकार
यूपी मुख्यमंत्री युवा स्वरोजगार योजना के तहत सरकार पात्र युवाओं को 25 लाख रुपये तक का लोन कम ब्याज दर में देती है। ऋण की राशि लाभार्थी को सीधे उनके बैंक खाते में भेज दी जाती है। योजना में युवाओं को दो सेक्टर उद्योग और सेवा क्षेत्र में सरकार ऋण देती है। सरकार उद्योग क्षेत्र के लिए 25 लाख रुपये और सर्विस क्षेत्र में 10 लाख रुपये का लोन देती है।
इस ऋण पर सरकार बेरोजगार युवा को 25 प्रतिशत सब्सिडी भी देती है जिसके अंतर्गत उद्योग क्षेत्र में 6.25 लाख और सेवा क्षेत्र में 2.5 लाख की मार्जिन मनी मिलती है। इसका लाभ लेने के लिए युवा को स्थाई रूप से उत्तर प्रदेश का निवासी होने के साथ कम से कम हाईस्कूल तक शिक्षित होना चाहिए। इसके साथ ही उसकी उम्र 18 से 40 साल के बीच होनी आवश्यक है।
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