रामपुर: शत्रु संपत्ति मामले में वादी अल्लामा जमीर रिजवी के खिलाफ गैर जमानती वारंट जारी
रामपुर, अमृत विचार: एमपी-एमएलए मजिस्ट्रेट ट्रायल में शत्रु संपत्ति से जुड़े मामले की तारीखें हो रही हैं। सोमवार को मुकदमे के वादी अल्लामा जमीर रिजवी के नहीं आने पर कोर्ट ने उनके खिलाफ गैर जमानती वारंट जारी कर दिए हैं। अब इस मामले में 26 अप्रैल को सुनवाई होगी।
बता दें कि सपा नेता आजम खां के खिलाफ वर्ष 2019 में कई मुकदमे दर्ज हुए थे। इनमें शत्रु संपत्ति कब्जाने का भी मामला है। यह मामला सेंट्रल वक्फ बोर्ड के चेयरमैन अल्लामा जमीर रिजवी ने अजीमनगर थाने में दर्ज कराया था। इसमें शत्रु संपत्ति को जौहर यूनिवर्सिटी में शामिल करने का आरोप है। जौहर यूनिवर्सिटी का संचालन जौहर ट्रस्ट करता है।
इस पर पुलिस ने मुकदमा दर्ज करते हुए जौहर ट्रस्ट के चेयरमैन आजम खां समेत अन्य सदस्यों को नामजद किया था। पुलिस ने जांच पूरी कर कोर्ट में आजम खां के साथ ही उनके बड़े बेटे अदीब आजम, छोटे बेटे अब्दु्ल्ला आजम, उनकी पत्नी डा.तजीन फात्मा, चमरौआ से विधायक नसीर अहमद खां समेत सभी लोगों के खिलाफ आरोप पत्र दाखिल कर दिए थे।
इस मामले की सुनवाई एमपीए-एमएल स्पेशल कोर्ट (मजिस्ट्रेट ट्रायल) में चल रही है। पिछली तारीखों पर कोर्ट ने 14 आरोपियों पर आरोप तय कर दिए थे। इस मामले में पिछली तारीख नौ अप्रैल को सरकार के वकील कोर्ट पहुंचे,लेकिन मुकदमे का गवाह नहीं आने के कारण कोर्ट ने उनके खिलाफ गैर जमानती वारंट जारी कर दिए हैं। इस मामले में सोमवार को सुनवाई होना थी,लेकिन नहीं हो सकी। वादी के खिलाफ गैर जमानती वारंट जारी रहे अब इस मामले में 26 अप्रैल को सुनवाई होगी।
यह भी पढ़ें- प्रयागराज: फर्जी प्रमाण पत्र मामले में आजम खान की याचिका पर सुनवाई अब 22 अप्रैल को