बदायूं: नशीला पाउडर रखने के दोषी को 10 साल की सजा, एक लाख का जुर्माना...जानिए मामला

कोविड गाइडलाइन का पालन कराने के दौरान उपनिरीक्षक ने पकड़ा था आरोप, नहीं मिली थी जमानत

बदायूं: नशीला पाउडर रखने के दोषी को 10 साल की सजा, एक लाख का जुर्माना...जानिए मामला

बदायूं, अमृत विचार। लॉकडाउन के दौरान कस्बा उझानी में युवक से नशीला पाउडर डायजापाम बरामद हुआ था। उसके खिलाफ मुकदमा चल रहा था। स्पेशल जज एनडीपीएस एक्ट नवनीत कुमार भारती ने नामजद युवक को दोषी मानते हुए 10 साल की सजा सुनाई है और एक लाख रुपये का जुर्माने लगाया है।

विशेष लोक अभियोजक एनडीपीएस अतुल कुमार सिंह के अनुसार लॉकडाउन के समय में 12 जुलाई 2020 को उपनिरीक्षक शिवेंद्र सिंह पुलिस बल के साथ कोविड गाइडलाइन का पालन करा रहे थे। अढ़ौली रेलवे क्रासिंग के पास पहुंचे तो गौशाला की तरफ से रेलवे लाइन के किनारे एक व्यक्ति आता दिखाई दिया। वह पुलिस को देखते ही भागने लगा। पुलिस को शक हुआ तो उसे दौड़कर पकड़ा। उसने अपना नाम कस्बा उझानी के मोहल्ला भद्वारगंज निवासी गोविंद उर्फ गोविंदा पुत्र राम खिलाड़ी बताया। उसके पास से 520 ग्राम नशीला पाउडर डाइजापाम मिला। वह पाउडर बेचने जा रहा था।

पुलिस ने रिपोर्ट लिखकर विवेचना के बाद कोर्ट में आरोप पत्र दाखिल किया। गोविंद उर्फ गोविंदा को पूरे केस की सुनवाई के दौरान जमानत नहीं मिल सकी। स्पेशल जज एनडीपीएस एक्ट ने पत्रावली पर मौजूद साक्ष्यों का अवलोकन किया। कोर्ट ने दोनों पक्षों की बहस सुनने के बाद अवैध नशीला पाउडर डाइजापाम रखने के जुर्म में गोविंद उर्फ गोविंदा को सजा सुनाई है।

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