Kanpur: इरफान सोलंकी की बढ़ सकती मुश्किलें...मिलेगी उम्रकैद? अब प्रदेश सरकार ने उठाया ये कदम

दो न्यायमूर्ति की खंडपीठ करेगी 24 सितंबर को करेगी सुनवाई

Kanpur: इरफान सोलंकी की बढ़ सकती मुश्किलें...मिलेगी उम्रकैद? अब प्रदेश सरकार ने उठाया ये कदम

कानपुर, अमृत विचार। समाजवादी पार्टी के पूर्व विधायक इरफान सोलंकी की 7 साल की सजा को उम्रकैद में तब्दील करने के लिए प्रदेश सरकार ने इलाहाबाद हाईकोर्ट में अपील दाखिल की। पिछली सुनवाई में कोर्ट ने मामले में प्रदेश सरकार से जवाब मांगा था। अब प्रदेश सरकार की अपील के साथ इरफान सोलंकी से जुड़े सभी मामलों की सुनवाई न्यायमूर्ति राजीव गुप्ता और न्यायमूर्ति सुरेंद्र सिंह (प्रथम) की खंडपीठ के समक्ष होगी।

डिफेंस कॉलोनी निवासी नजीर फातिमा की झोपड़ी में आग लगाने के मामले में 8 नवंबर 2022 को पूर्व सपा विधायक इरफान सोलंकी, उसके भाई रिजवान, इजरायल आटेवाला, मो. शरीफ, शौकत अली, अनूप यादव, महबूब आलम, शमशुद्दीन उर्फ चच्चा, एजाजुद्दीन उर्फ सबलू, मो. एजाज, मुरसलीन भोलू, शकील चिकना के खिलाफ जाजमऊ थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई गई थी। 

मामले में इरफान सोलंकी, रिजवान, इजरायल आटेवाला, मो. शरीफ व शौकत अली के खिलाफ एमपीएमएलए सेशन कोर्ट में एक मार्च को ट्रायल पूरा हो चुका था। बीते 3 जून को न्यायाधीश सत्येंद्र नाथ त्रिपाठी ने मामले में फैसला सुनाते हुए इरफान समेत पांचों आरोपियों को आईपीसी की धारा 147, 323,436, 427 व 506 में दोषी करार दिया था। 

7 जून को कोर्ट ने इरफान, रिजवान समेत पांचों दोषियों को सात-सात साल की सजा सुनाई थी। फैसले के खिलाफ इरफान सोलंकी ने इलाहाबाद हाईकोर्ट में याचिका दाखिल की थी। जिस पर हाईकोर्ट ने प्रदेश सरकार से जवाब मांगा था। डीजीसी दिलीप अवस्थी ने बताया कि हाईकोर्ट में प्रदेश सरकार की ओर से इरफान सोलंकी को सात साल की सजा उम्रकैद में तब्दील करने की अपील दाखिल की गई है। दोनों पत्रावलियों को समायोजित कर अगली सुनवाई की तिथि 24 सितंबर निर्धारित की गई है।

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