बरेली: एक महीने में जूता खराब होने पर Puma कंपनी पर लगाया जुर्माना
बरेली, अमृत विचार। एक महीने में जूता खराब होने पर जिला उपभोक्ता आयोग ने प्यूमा कंपनी पर जुर्माना लगाया है। आयोग ने कंपनी को जूते की कीमत और वाद खर्च की धनराशि वादी को देने का आदेश दिया है।
जिला उपभोक्ता आयोग में दायर किए वाद के मुताबिक चनेहटी निवासी गनेश प्रसाद पटेल ने 4 सितंबर 2022 को 2749 रुपये का प्यूमा कंपनी का जूता ऑनलाइन खरीदा था। एक महीने बाद ही जूता खराब हो गया। 13 अक्टूबर को उन्होंने जूता वापस करने की गुजारिश की।
कंपनी की ओर से ग्राहक का बैंक अकाउंट पूछकर पैसा भेजने का आश्वासन दिया, लेकिन पैसे वापस नहीं किए। इस पर उन्होंने जिला उपभोक्ता आयोग में वाद दायर किया। उन्होंने आयोग में प्यूमा स्पोर्ट इंडिया लिमिटेड की बिल, विधिक नाेटिस की प्रति, डाक रसीद बतौर साक्ष्य शपथ पत्र पर प्रस्तुत किए।
मामले में वादी पक्ष की पैरवी अधिवक्ता संजय कुमार वर्मा ने की। आयाेग के अध्यक्ष ने दोनों पक्षों की ओर से किए गए वकीलों की दलीलों को सुना। इसके बाद अपना फैसला सुनाया। अध्यक्ष ने ग्राहक से जूता वापस लेकर निर्धारित की गई 7750 रुपये की धनराशि देने का आदेश दिया है। फैसले में यह भी कहा गया है कि वास्तविक भुगतान की तिथि तक सात प्रतिशत वार्षिक ब्याज की दर भी लागू होगी।